25 मार्च के बाद नही होगा बीएस 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन तक परिवहन विभाग की छुटिटयों पर लगी रोक

Meerut। नए नियम के अनुसार एक अप्रैल से केवल बीएस-6 वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे में आरटीओ विभाग ने व्हीकल शोरूम मालिकों को 25 मार्च तक अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन पूरा कराने का समय दिया है। यानि कि केवल 8 दिन के अंदर शोरूम में खडे़ बीएस 4 वाहनों को बेचना होगा। लगातार कम होता समय आटो मोबाइल डीलर्स के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। अपने भरपूर ऑफर और डिस्काउंट के बाद भी वाहनों की बिक्री में तेजी नहीं आ रही है। ऐसे में मात्र 8 दिन में बीएस 4 का स्टॉक क्लियर करना डीलर का सिरदर्द बना हुआ है।

25 मार्च तक रजिस्ट्रेशन

बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के बाद नहीं हो पाएगा। परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन में आने वाली व्यवहारिक परेशानियों और अ्रप्रूवल को ध्यान में रखते हुए सभी डीलर्स को 25 मार्च तक अपना स्टॉक क्लियर करने के बाद अपनी औपचारिकता पूरी करा लेने को कहा है। ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी के पांच दिनो में कोई परेशानी ना हो और कोई वाहन रजिस्ट्रेशन से छूट ना जाए।

एसएमएस से अलर्ट

इस व्यवस्था को बिना परेशानी से पूरा करने के लिए परिवहन विभाग सभी डीलर्स से संपर्क कर खुद उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एसएमएस भेजकर अलर्ट कर रहा है। यहां तक की डीलरों से खुद वाहन स्वामियों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कराने के लिए कहा जा रहा है। ताकि वाहन मालिकों को खुद रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी न हो।

छुटिटयों में भी काम

25 मार्च तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले पांच से छह दिन यानि 31 मार्च तक वाहनों को अप्रूवल दिया जाएगा। इसके लिए वाहनों की अधिक संख्या और वर्क लोड को देखते हुए 31 मार्च तक छुटिटयों के दिन भी रजिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा।

31 मार्च तक यदि कोई बीएस-4 कैटेगरी का वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और बिना पेपर के वह वाहन अवैध माना जाएगा। इसलिए 25 मार्च तक हर हालत में रजिस्ट्रेशन कराने का डीलर्स को आदेश दिया गया है, ताकि बाकी दिन में अन्य काम पूरा किया जा सके।

श्वेता वर्मा, एआरटीओ

Posted By: Inextlive