सीट से अधिक यात्री तो टीटीई जिम्मेदार
रात में टिकट चेकिंग के नाम पर यात्री को परेशान नहीं कर सकेंगे टीटी
रेलवे ने पैसेंजर्स को दिए कई अधिकार, अब आसान होगी आपकी यात्रा balaji.kesharwani@inext.co.in ALLAHABAD: रेलवे ने ट्रेन में सीट न मिलने, स्लीपर कोच में क्षमता से अधिक पैसेंजर्स और टीटीई के टिकट चेकिंग तक सीमित रहने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नया गाइड लाइन जारी किया है। इसका पालन कराने का आदेश सभी जोन के अधिकारियों को दिया गया है। रात दस से सुबह छह तक नो चेकिंग नई गाइड लाइन में आदेश है कि ट्रेन में तैनात टीटीई रात दस बजे के बाद सुबह छह बजे तक किसी भी पैसेंजर को जगाकर टिकट चेक नहीं करेंगे रात में टिकट की चेकिंग तभी की जाएगी, जब ट्रेन या तो रात को रवाना होगी विजिलेंस विभाग को बेटिकट यात्रियों के कोच में होने का संदेह हो तो ही होगी चेकिंगजिस स्टेशन से ट्रेन चलेगी वहां टीटीई को एक घंटे पहले और जहां से ड्यूटी शुरू होगी वहां आधा घंटा पहले पहुंचना होगा
उनकी जवाबदेही होगी कि जितनी सीटें हैं उतने ही यात्री कोच में हों अधिक यात्री होने पर आरक्षित सीट पर बैठे यात्री को अधिकार होगा कि वह इसकी शिकायत करेरात दस बजे से सुबह छह बजे तक स्लीपर कोच के दोनों तरफ के दरवाजों को बंद रखना अनिवार्य
शिकायत पुस्तिका साथ रखना टीटीई की नौकरी का हिस्सा होगा ट्रांसफर नहीं होंगे रियायती टिकट अब कोई भी पैसेंजर यात्रा नहीं कर पाने की स्थिति में कंसेशन वाले टिकट परिवार के अन्य सदस्य को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। रेलवे में अभी तक यह व्यवस्था थी कि व्यक्ति ब्लड रिलेशन में अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता था। हालांकि इसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना होता था। रखना होगा ब्लैंक फार्म नए नियम के अनुसार अगर किसी यात्री को पैंट्री कार के भोजन से शिकायत है तो टीटीई की जवाबदेही होगी कि वह पैंट्री कार से बेहतर भोजन बनवाकर पैसेंजर को उपलब्ध कराए। आरक्षित कोच में अपराध होने पर टीटीई डीडीआर लिखवाने के लिए ब्लैंकफार्म अपने पास रखेगा। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ सख्त आदेश दिए गए हैं। इसका जल्द ही पालन कराया जाएगा। सीट को लेकर पैसेंजर को परेशानी न हो इसलिए नई गाइड लाइन जारी हुई है। सुनील कुमार गुप्ता पीआरओ, डीआरएम