सरकारी धन को हड़पने का है आरोप

PRAYAGRAJ: सोनभद्र के विधायक हरीराम चेरी समेत दो अन्य को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दिया है।

15 साल पुराना है मामला

सहायक विकास अधिकारी यमुना प्रसाद पांडेय ने 15 वर्ष पूर्व थाना दुद्धी में रपट दर्ज कराया था कि इंदिरा आवास योजना के तहत शासन द्वारा धन आवंटित किया गया था। उक्त सरकारी धन को धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार करके तत्कालीन प्रधान हरीराम चेरी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अशोक कुमार सिंह व सदस्य गिरदावल ने हड़प लिया। कोर्ट में अभियुक्तों की ओर से न तो हाजिरी माफी अर्जी दी गई न वे कोर्ट में पेश हुए। प्रकरण गंभीर व मामला पुराना पाए जाने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी आदेश एनबीडब्लू जारी किया तथा अभियोजन को निर्देशित किया कि वे विधि अनुसार गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं।

पूर्व विधायक का मुकदमा वापस किया गया

पूर्व विधायक हेमराज वर्मा के विरुद्ध चल रहा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम विशेष सचिव के पत्र व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह, राधाकृष्ण, लालचंद्र, राजेश कुमार गुप्ता, गुलाबचंद्र अग्रहरि के तर्क सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने मुकदमा वापसी की अर्जी पर स्वीकृति प्रदान किया। इनके विरुद्ध आरोप था कि वे वाहन की अनुमति नहीं प्राप्त किए थे। इसी मामले के सह अभियुक्त रहे रियाज अहमद के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को शासन के पत्र के आधार पर अभियोजन अधिकारी पीलीभीत ने मुकदमा वापसी की अर्जी दी थी। जिसको सीजेएम पीलीभीत ने स्वीकृत करते हुए मुकदमा वापसी किया था।

Posted By: Inextlive