RANCHI : रांची के रियल इस्टेट डेवलपर्स रेरा के आदेश को अपने पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। रेरा कोर्ट के कायदे कानून की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। दरअसल कई बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने करारनामे के बाद भी तय समय में खरीदारों को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। इसकी काफी लोगों ने रेरा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद रेरा की ओर से इन डेवलपर्स को बार बार नोटिस भेज कर अपना जवाब देने को कहा जा रहा है। लेकिन ये वहां अब तक नहीं पहुंचे। इन्हीं में एक ताजा मामला कडरू का है। फूलचंद साहू यशोधरा एसोसिएट के खिलाफ भी कुछ लोगों ने रेरा में शिकायत की है। जिसके बाद यशोधरा एसोसिएट को कई दफा नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। लेकिन ये भी औरों की ही राह पर चल रहा है। अब अंतिम मौका 25 जुलाई तक दिया गया है। इस बार हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय फैसला रेरा कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। यशोधरा एसोसिएट के अलावा कई और डेवलपर्स के खिलाफ भी इस कोर्ट में शिकायत पहुंची है, लेकिन अब तक सब एक जैसे ही साबित हुए हैं।

नोटिस की कर रहे अनदेखी

झारखंड रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन बिल्डर्स और डेवलपर्स से फ्लैट खरीदने वालों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है। लेकिन रांची में बिल्डर रेरा अथॉरिटी के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। दरअसल रेरा अथॉरिटी में फ्लैट खरीदारों की ओर से कई बिल्डरों के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसके बाद उन्हें रेरा अथॉरिटी में अपना पक्ष रखने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

कई बिल्डरों पर है आरोप

अधिकांश बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने करारनामे के तहत तय समय में खरीदारों को मकान या फ्लैट का कब्जा नहीं दिया है। कई बिल्डर तो ऐसे हैं जिन्होंने तय समय बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं दिया। रेरा के ओएसडी गजानंद राम ने बताया कि ऐसी कई शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। जिसके बाद इनमें से अधिकतर बिल्डरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं, लेकिन कई ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है।

धोखाधड़ी की ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

अगर आपने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया है और बिल्डर ने दो साल में फ्लैट देने का एग्रीमेंट किया। आपसे पैसा ले लिया, लेकिन तय समय पर फ्लैट हैंड ओवर नहीं किया या एग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार निर्माण कर नहीं दिया है। ऐसे मामलों की शिकायत रेरा में दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए बूटी रोड, दीनदयाल नगर स्थित आईएएस क्लब में रेरा के कार्यालय में जाना होगा। यहां सहायक से फॉर्म लेना होगा। उसे भरकर और एग्रीमेंट से संबंधित कागजात की कॉपी लगाकर आवेदन देना होगा, इसके बाद अथॉरिटी में शिकायत दर्ज होगी, तब अथॉरिटी द्वारा सुनवाई की तिथि तय कर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा, सुनवाई के बाद अथॉरिटी अपना फैसला सुनाएगी।

कंप्लेन के लिए है फोन नंबर

अगर किसी बिल्डर या एजेंट द्वारा धोखाधड़ी की जाती है तो उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए रेरा के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। रेरा ऑफिस के फोन नंबर 0651.2360170 पर कॉल कर पूछताछ की जा सकती है।

वर्जन

मुझे किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है, बिल्डर का काम हम छोड़कर हाईकोर्ट में एडवोकेट बन गये हैं। 2014 में ही हमने डेवलपर का काम छोड़ दिया है।

फूलचंद साहू, डेवलपर, यशोधरा एसोसिएट, कडरू, रांची

Posted By: Inextlive