इमरान खान ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि शरीफ ने पनामा पेपर्स मामले को वापस लेने के बदले में उन्हें 10 अरब रुपये की पेशकश की थी।

इस्लामाबाद (एएनआई)पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान को विपक्षी नेता व पीएमएल-एन प्रमुख शाहबाज शरीफ द्वारा दायर मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। मानहानि का मुकदमा, जो पिछले तीन वर्षों से लंबित है, वर्ष 2017 में शरीफ द्वारा दायर किया गया था, जब खान ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि शरीफ ने पनामा पेपर्स मामले को वापस लेने के बदले में उन्हें 10 अरब रुपये की पेशकश की थी। यह भी कहा गया कि वादी ने 14 दिनों के भीतर माफी मांगने के लिए खान को कानूनी नोटिस दिया है और माफी की कमी के कारण अदालत से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

इमरान को देना होगा जवाब

पीएमएल-एन के प्रवक्ता मैरियूम औरंगजेब के हवाले से लिखा गया है, 'इमरान खान अब संविधान के अनुच्छेद 62, 63 में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे, यदि वह 10 अरब रुपये के मानहानि मामले में जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं। मैं इमरान खान को चुनौती देता हूं कि वह शहबाज शरीफ द्वारा पेश किए गए 10 अरब रुपये के हश धन के आरोप पर अदालत में जवाब दें।'

Posted By: Mukul Kumar