इजाज की सुनवाई अब 11 फरवरी को
- एसीजेएम ने सदर थाना पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध न कराने पर लगाई फटकार
MEERUT: पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट इजाज को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने इजाज पर दर्ज मुकदमे में साइबर क्राइम, 66 एफ आईटी एक्ट की धारा बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। यहां आवेदन के साथ साक्ष्य न ले जाने पर कोर्ट ने थाना पुलिस को जमकर फटकार लगाई और दो दिन बाद 11 फरवरी को सुनवाई की तिथि तय कर दी। पहले ही लगनी थी धारापाकिस्तानी एजेंट इजाज ने आईएसआई को खुफिया सूचनाएं मुहैया कराने के लिए लैपटॉप, मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया था। विवेचना अधिकारी धर्मेद्र कुमार ने सोमवार को पेशी के दौरान इन सभी उपकरणों को साक्ष्य के रूप में पेश कर कोर्ट से साइबर एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की परमीशन मांगी थी। एसीजीएम प्रकाश तिवारी की कोर्ट में इजाज को पेश किया गया। यहां कोर्ट ने पुलिस से हार्डडिस्क का प्रिंट आउट बतौर साक्ष्य पेश करने के लिए कहा जो पुलिस पेश नहीं कर पाई। बता दें कि पुलिस को पहले ही इस धारा को मुकदमे में शामिल करना चाहिए था।
वारंट बी पर भी सुनवाईबता दें कि थाना सदर पुलिस ने धारा बढ़ाने के अलावा इजाज के कोलकाता में पकड़े गए तीन साथियों को पूछताछ के लिए मेरठ लाने के लिए वारंट बी भी दाखिल किया है। 11 फरवरी को कोर्ट वारंट बी जारी के करने के संबंध में भी फैसला देगी। सुनवाई के मद्देनजर इजाज को कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार कोर्ट में पेश किया गया। सदर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि अगली तारीख पर धारा बढ़ाने संबंधी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए जाएंगे।