टेलिकम्‍युनिकेशन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्‍पष्‍ट कर दिया गया कि अगले साल एक जनवरी से आने वाले हर नए मोबाइल फोन में पैनिक बटन की सुविधा अनिवार्य होगी और कोई भी फोन इसके बिना नहीं बेचा जा सकेगा।


सुरक्षा के मद्दे नजर बना नियम सुरक्षा कारणे खासकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन हैंडसेट रुल्स 2016 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना को स्वीकृति देते हुए केंद्र ने मोबाइल में पैनिक बटन और जीपीएस अनिवार्य करने का फैसला लिया है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मंत्रालय के अनुसार, ये तय हो गया है कि 1 जनवरी 2017 से सभी मोबाइल में पैनिक बटन अनिवार्य होगा। बगैर पैनिक बटन वाले मोबाइल के निर्माण और बिक्री पर रोक होगी। 2018 से जीपीएस भी जरूरी
मोबाइल निर्माता कंपनियों को सूचित कर दिया गया है कि अपने सभी नए हैंडसेट में उन्हें ये प्रावधान करने होंगे। ये भी स्पष्ट किया गया है कि पैनिक बटन के लिए मोबाइल में पांच या नौ नंबर का इस्तेमाल होगा। इसी के साथ ये भी आदेश दिया गया है कि 1 जनवरी 2018 के बाद सभी मोबाइल में जीपीएस भी अनिवार्य होगा। मंत्रालय के अनुसार, इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। आपात स्थिति में वे पैनिक बटन दबाकर पुलिस या अपने करीबी लोगों की मदद ले सकेंगी। पैनिक बटन को दबाने से कम से कम तीन नंबरों पर फोन इस्तेमाल करने वाले के संकट में होने संबंधी संदेश तुरंत चला जाएगा। इन नंबरों में पुलिस के साथ यूजर्स अपने करीबियों का नंबर डाल सकते हैं।

inextlive from Business News Desk

Posted By: Molly Seth