- प्रोजेक्ट साइट्स पर एसटीपी लगाए जाने में लापरवाही का मामला

- गंगा और उसकी सहायक नदियों में गंदगी जाने से रोकने की कवायद

- हाई कोर्ट और एनजीटी की सख्ती के बाद हरकत में आया बोर्ड

----------------

DEHRADUN: हाई कोर्ट और एनजीटी की सख्ती के बाद उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) गंगा की स्वच्छता को लेकर हरकत में आया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बने और बन रहे ख्क् हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित कंपनियों को पीसीबी ने नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस प्रोजेक्ट निर्माणस्थल पर सीवरेज प्लांट्स लगाने को लेकर बरती जा रही लापरवाही के सिलसिले में जारी किए गए हैं।

राज्य की दस नदियों पर बनाए जा रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के निर्माण स्थलों पर हर हाल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना अनिवार्य है। इसका मकसद गंगा और उसकी सहायक नदियों में जाने वाले सीवरेज को रोकना है। बाकायदा पीसीबी की ओर से इस सिलसिले में सालभर पहले ही इन नदियों पर बनाए जा रहे ख्क् हाइड्रो प्रोजेक्ट की निर्माणदायी कंपनियों को प्रोजेक्ट साइट पर एसटीपी लगाने के निर्देश दिए गये थे। इसके बाद मई ख्0क्म् में इन्हें दोबारा रिमाइंडर भेजा गया। इसके बाद संबंधित कंपनियों ने नोटिस के जवाब तो भेजे लेकिन पीसीबी इस जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ। इस बीच हाईकोर्ट और एनजीटी ने भी आदेश जारी किए कि इन प्रोजेक्ट्स से निकलने वाली किसी भी प्रकार की गंदगी गंगा व उसकी सहायक नदियों में जाने से रोकी जाए। सूत्रों ने बताया कि इन आदेशों के बाद अब फिर से इन सभी ख्क् हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नोटिस सर्व किया गया है।

Posted By: Inextlive