इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने करने वालों के ल‍िए एक बड़ी खबर है। ज‍ो लोग रिटर्न फाइल र‍िटर्न करने से चूक गए हैं उन्‍हें परेशान होने की जरूरत नही है। पांच अगस्त अंत‍िम त‍िथ‍ि बीत जाने के बाद भी यह भरा जा सकता है। जान‍िए कैसे...


ब्याज अदा करना होगा जी हां वित्त वर्ष 2016-2017 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि पांच अगस्त फाइनली बीत गई है। ऐसे में जिन लोगों का अंतिम तिथि तक टैक्स रिटर्न फाइल नही हो पाया है। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक मौका और दिया गया है। अब वे मार्च 2018 तक वित्त वर्ष 2016-2017 का आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान लोगों पर कोई कोई भी कर बकाया नही होना चाहिए। जिन लोगों पर कर बकाया होगा उन लोगों को जुर्माने के तौर पर ब्याज अदा करना पड़ सकता है। जुर्माना लग सकता
अनुमान लगाया जा रहा है कि सेक्शन 271F के तहत एसेसिंग ऑफिसर देर से फाइल होने वाले आईटी रिटर्न के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वहीं इसके अलावा आयकर विभाग की तरफ से लगने वाला अतिरिक्त कर टीडीएस अदा करने के बाद भी लागू होगा। मार्च 2018 तक आईटी रिटर्न फाइल करने वालों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वे रिटर्न सेक्शन 139 (1) की बजाय 139(4) के तहत रिटर्न फाइल करें। इस दौरान रिटर्न फाइल करते समय गलती करने से बचें।

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Posted By: Shweta Mishra