-डीडीयूजीयू से संबद्ध सेल्फ फाइनेंस कालेज के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को नहीं काटे जाते हैं पीएफ के पैसे

-गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पास पहुंची शिकायत, कार्रवाई का दिया आश्वासन

GORAKHPUR: सिटी के सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों की करगुजारी धीरे-धीरे यूनिवर्सिटी पहुंचने लगी है। इसके बाद से शिक्षा माफियों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। अब ताजा मामला कॉलेजों के शिक्षकों और स्टाफ कर्मचारियों के पीएफ से जुड़ा आया है। कुछ कॉलेजों के शिक्षकों ने यूनिवर्सिटी के पास शिकायत की है कि पिछले दस साल से कॉलेजों में पढ़ाने के बाद भी हमलोगों का पीएफ नहीं काटा जा रहा है। अब तक कोई पीएफ एकाउंट तक नहीं खोला गया है। प्रबंधक से पूछने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है।

वहीं, गोरखपुर विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा अधिकारी ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रबंधकों को नोटिस जारी करने की बात कही है।

बंद लिफाफे में मिलती है सैलेरी

एक तरफ सरकार बेहतर शिक्षा की बात कर रही हैं। सभी कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी से संबद्ध जितने भी सेल्फ फाइनेंस कालेजेज हैं उन कालेजेज के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ आज तक डिजिटल प्लेटफार्म तक नहीं पहुंच पाए हैं। टीचिंग स्टाफ तो दूर इन कॉलेजों के प्रिंसिपल पर भी किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं है। बंद लिफाफे में सैलेरी पाने वाले प्रिंसिपल, टीचर्स और इंप्लाईज का दर्द अब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में आना शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 295 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं। इन कॉलेजेज में पढ़ाने वाले करीब 291 प्रिंसिपल, 5,900 टीचिंग स्टाफ और 2950 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। पिछले दस साल से इन सभी को न तो पीएफ कटने जैसी सुविधा मिली और न ही अर्निंग लीव। मेडिकल लीव और कैजुअल लीव जैसी सुविधा भी नहीं मिली। सुविधा बढ़ाने की मांग करने पर कर्मचारियों पर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है।

फैक्ट फाइल

डीडीयूजीयू से संबद्ध सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज - 295

सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज में तैनात प्रिंसिपल - 291

सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज में पढ़ाने वाले टीचर्स - 5,900

सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज के नॉन टीचिंग स्टाफ - 2,950

यहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत

अगर आपको पीएफ की सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसकी शिकायत आप ईपीएफओ के दफ्तर में या फिर वेबसाइट epfigms.gov.in पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही जो पेज आपके सामने खुलेगा, उस पर आपको सारी डिटेल भरनी है। इसमें आपको अपना पीएफ, नंबर, नाम और जिस कंपनी के खिलाफ आपकी शिकायत है उसके बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी।

वर्जन

पीएफ से जुड़े मामले में कॉलेज प्रबंधकों से सवाल जवाब होगा। इस मामले में नोटिस भेजी जाएगी। टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या मांगी जाएगी।

अश्वनी मिश्रा, उच्च शिक्षा अधिकारी

सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की मनमानी की शिकायत रोज आती रहती है। प्रिंसिपल, टीचर्स और कर्मचारियों को उनकी सैलेरी से पीएफ डिडक्शन का प्रावधान है। लेकिन इन पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

डॉ। ओम प्रकाश, रजिस्ट्रार, डीडीयूजीयू

Posted By: Inextlive