वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने राष्‍ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत पेंशन खाता के साथ मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब सभी खाता धारकों के लिए ऐसा करना होगा।


वर्तमान और नये सभी सदस्यों के लिए जरूरीनई दिल्ली (प्रेट्र)। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएफआरडीए ने भी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंपलायंस एक्ट (एफएटीसीए) और सेंट्रल रजिस्टी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रीकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सीईआरएसएआई) वर्तमान और नये हर प्रकार के ग्राहकों के लिए अनिवार्य कर दिया है।समय-समय पर पेंशनधारकों के हित में पहलपीएफआरडीए पेंशनधारकों की सुविधा के लिए एनपीएस संचालन में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समय-समय पर उचित पहल करता रहता है। नई प्रक्रिया पेंशन खाता खोलने, पेंशन लेने और शिकायतों को सुलझाने में काफी मददगार साबित होगा। वित्त मंत्रालय ने अपने एक वकतव्य में कहा कि पेंशन खाते से मोबाइल नंबर और बैंक खाता जोड़ने से ग्राहकों की समस्या दूर करने में आसानी होगी।एफएटीसीए ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा
मंत्रालय ने कहा है कि नये ग्राहकों के लिए अब न्यू कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (सीएसआरएफ) भरना अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान ग्राहक (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login) पर अपने लॉगिन द्वारा स्व प्रमाणित ऑनलाइन एफएटीसीए प्रस्तुत कर सकेंगे। कॉलम सही भरें और उसे खाली न छोड़ें अन्यथा आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।

Posted By: Satyendra Kumar Singh