उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लागू हो गया है। प्रतिबंधित पाॅलीथीन पकड़े जाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। वहीं क्षेत्र के संबंधितत अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।


लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग (पाॅलीथीन) पर प्रतिबंध रविवार को लागू हो गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रतिबंधित पाॅलीथीन बैग खरीदने या बेचने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की जेल की सजा होगी। लखनऊ पुलिस ने किसी भी उल्लंघन के बारे में सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7839861314 भी लॉन्च किया है। हेल्पलाइन पर सूचना देने वाले की पहचान रहेगी गुप्तपुलिस के मुताबिक लोगों को आगे आकर प्लास्टिक के निर्माण या आपूर्ति की अपराध-विरोधी हेल्पलाइन पर सूचना देनी चाहिए। इस संबंध में यूपी की राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं से कहा कि इस अभियान में लोगों का आगे आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने वाले मुखबिरों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
बता दें कि 26 अगस्त को राज्य सरकार ने कहा था कि यदि प्रतिबंधित प्लास्टिक 1 सितंबर से बेची गई तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री जिन क्षेत्रों में देखी जाएगी तो वहां के संबंधित थाना प्रभारी, नागरिक अधिकारी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, मजिस्ट्रेट और सीआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएम ने लोगों से प्लास्टिक बैन को लेकर अपील की इस दाैरान अधिकारियों द्वारा व्यापारियों और लोगों को इस प्रतिबंध के बारे में एक बार फिर से सूचित करने के लिए कहा गया था। इस साल  बीते स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने के सुझाव पर दिए गए थे। इसके साथ ही नहीं उन्होंने हाल ही में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी लोगों से प्लास्टिक बैन को लेकर अपील की थी।बिकी पॉलीथीन तो नपेंगे अफसर, 31 अगस्त की डेडलाइन तय

Posted By: Shweta Mishra