Meerut:जब से नया कानून बना है तब से इस नए कानून के तहत न के बराबर कार्रवाई हुई है. जहां पुलिस कहती है कि कोई लड़की शिकायत करेगी तो कार्रवाई होगी. लेकिन जब शिकायत की जाती है तो पुलिस खुद ही अपने हाथ पीछे खींच लेती है. शहर में छेड़खानी जैसे मामले आए दिन आते हैं. पुलिस वाले इन मामलों को बेकार बताकर पीछा छुड़ा लेते हैं. साथ ही लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत भी देते हैं.


ये भी हुए मामले- 25 दिसंबर 2013 को परतापुर में एक रिशेपनिस्ट को कार सवार कुछ युवकों ने उठाने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। लेकिन मामले में कोई लिखित कार्रवाई नहीं की गई।- 1 नवंबर 2013 को शास्त्री नगर की रहने वाली एक युवती पर बागपत अड्डे पर विशेष संप्रदाय के युवकों ने फब्तियां कसीं। जिसको लेकर मारपीट हुई। पुलिस वाले आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई। जहां सपा नेताओं के दबाव में पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया।- 29 अक्टूबर 2013 को टीपी नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेखपुरा में एक युवक ने युवती से छेड़खानी की। शिकायत की गई तो पुलिस ने आरोपी का चालान मारपीट की धारा में कर दिया।


- 29 अक्टूबर 2013 को लालकुर्ती में आफताब की कोठी के पास रहने वाले युवक ने उसके घर के सामने से गुजर रही छात्रा से छेड़खानी कर दी। जिसमें शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था।- 29 अक्टूबर 2013 को ही कैंट एरिया में डोगरा मंदिर के पास से गुजर रही एक छात्रा से आरोपी युवक ने छेड़खानी की और उसका मोबाइल लूटने का प्रयास किया। पब्लिक ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

- 29 अक्टूबर 2013 को ही शास्त्री नगर की रहने वाली एक हॉकी प्लेयर छात्रा से एनएएस कॉलेज के बाहर आरोपी युवकों ने छेड़खानी करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ दिए थे। जिसमें रिपोर्ट तो दर्ज हो गई लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई।डीजी के आदेशानुसार नया सकुर्लर सभी थानों में लागू है। इस कानून के तहत अगर कोई थानेदार कार्रवाई नहीं करते तो पीडि़ता उसकी शिकायत हमसे करें। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कानून सख्ती के साथ लागू है। साथ ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अगर ऐसा कही होता है तो कार्रवाई निश्चित होगी। - के। सत्यनारायण, डीआईजी रेंज

Posted By: Inextlive