सत्यापन के लिए आवेदक से बात भी नहीं करेगी पुलिस

पुलिस खंगालेगी आवेदक का अपराधिक रिकार्ड

Meerut । पासपोर्ट के सत्यापन के लिए पुलिस अब घर नहीं आएगी और न ही आवेदक से बातचीत करेगी। एसएसपी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि अब सभी इंस्पेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि वे पासपोर्ट के आवेदन पत्र के वेरिफिकेशन के लिए आवेदक के घर नहीं जाएंगे बल्कि डीसीआरबी से आवेदक का अपराधिक रिकार्ड चेक करके सत्यापन फाइल को आगे भेज देंगे।

उठाया गया कदम

एसएसपी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि पासपोर्ट वेरीफिकेशन की प्रकिया में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पुलिसकर्मियों के आवेदक के घर पर जाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब पुलिस अधिकारी को केवल अपने रिकार्ड जांचकर आवेदक की अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी। साथ ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन के प्रोफार्मा में अब 12 सवाल की जगह 6 सवाल कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब आवेदक को आवेदन पत्र में अपना वर्तमान पता ही देना होगा।

मिलते हैं 150 रूपये

एसएसपी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि सामान्य पासपोर्ट की सत्यापन रिपोर्ट भेजने की न्यूनतम समय-सीमा 21 दिन होती है। इस सीमा में सत्यापन रिपोर्ट भेजने पर पुलिस विभाग को प्रति रिपोर्ट 150 रूपये मिलते हैं। जबकि निर्धारित समय यानी 3 माह में में सत्यापन रिपोर्ट भेजने पर पुलिस विभाग को प्रति रिपोर्ट 50 रूपये ि1मलते हैं।

Posted By: Inextlive