स्टूडेंट्स या पेरेंट्स करें 112 पर शिकायत, पुलिस करेगी मदद

रात 10 बजे से पहले भी धीमी आवाज में बजा सकते हैं डीजे

जिला प्रशासन से अनुमति के बिना नहीं बजा सकेंगे डीजे

Meerut। परीक्षा में सबसे बड़ी परेशानी छात्र-छात्राओं के लिए आसपास बजने वाले डीजे होते हैं, जिससे छात्र-छात्राएं पढाई भी सही से नहीं कर पाते है। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, इसके लिए पुलिस शोर-गुल बंद कराएगी। इसमें डीजे भी शामिल है। शोर-गुल से परेशान स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स को यूपी 112 पर कॉल करना है।

अभी तक 40 शिकायतें

यूपी 112 पर परीक्षार्थियों की शिकायत पहुंचनी शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा शिकायत गढ़ रोड, शास्त्रीनगर, बच्चा पार्क, लालकुर्ती, वेस्ट एंड रोड क्षेत्र की पहुंच रही हैं। अभी तक 40 शिकायतें पहुंची है। सभी परीक्षार्थियों की शिकायत है कि तेज आवाज में डीजे बज रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डीजे बंद कराया है।

क्या है नियम

ध्वनि प्रदूषण से परीक्षा में व्यवधान की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तेज आवाज से पढ़ाई में व्यवधान होने पर बच्चे यूपी 112 नंबर डायल करने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) तत्काल मौके पर पहुंचेगी। शोर-शराबा करने वाला अगर पुलिस के हस्तक्षेप पर शोर बंद कर देगा तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। अन्यथा उसके खिलाफ थाना स्तर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले यूपी 100 की टीम वीडियो बनाएगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी।

लेनी होगी अनुमति

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो भी शादी समारोह या किसी अन्य कार्यक्रम में डीजे बजा रहा है, तो उसके पास जिला प्रशासन की अनुमति भी होनी चाहिए। यदि अनुमति नहीं है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

यह है नियम

ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियम भी सख्त बना हुआ है, यदि इसमें पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी तो जेल जाने तक का भी प्रावधान है, इतना ही नहीं जेल जाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एडवोकेट उपदेश शर्मा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के उल्लंघन पर पांच वर्ष तक कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते है।

परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यदि कोई तेज आवाज में डीजे बजाता है तो उसको यूपी 112 की टीम बंद कराएगी। रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इससे पहले भी डीजे की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति आवश्यक है।

संजीव वाजपेयी, एसपी ट्रैफिक एवं नोडल अधिकारी यूपी 112

Posted By: Inextlive