- विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया आदेश, 45 किलोवाट तक के कंज्यूमर्स को मिलेगा प्रीपेड मीटर

- प्रीपेड उपभोक्ताओं को मिलेगी 1.25 प्रतिशत की रिबेट

- एक साथ मीटर का मूल्य न देने वालों के लिए 12 समान किस्तों की भी सुविधा

- प्रदेश के 35 लाख पटरी दुकानदार झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेगा अब आसानी से कनेक्शन

LUCKNOW: बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर की सुविधा अब पूरे प्रदेश में मिलेगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश भर में सभी विद्युत कम्पनियों को प्रीपेड मीटर व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। इससे बिजली चोरी रोकने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। इस आदेश से सबसे बड़ी राहत फ्भ् लाख झुग्गी झोपड़ी और पटरी दुकानदारों को मिलेगी। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा।

उद्योगों को नहीं मिलेंगे प्रीपेड मीटर

आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा व सदस्य मीनाक्षी सिंह और आईबी पांडेय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार यह प्रीपेड मीटर की सुविधा उद्योगों के लिए नहीं होगी। उद्योगों को छोड़कर कोई भी उपभोक्ता जो ब्भ् किलोवाट तक भार का उपयोग करता है वह प्रीपेड मीटर का लाभ ले सकता है। सभी उपभोक्ताओं पर वर्तमान में जो टैरिफ आयोग द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक व अन्य उपभोक्ताओं के लिए लागू है वही टैरिफ प्रीपेड में भी लागू होगी। केवल प्रीपेड उपभोक्ताओं को क्.ख्भ् प्रतिशत की रिबेट मिलेगी।

मीटर आसान किश्तों पर

आयोग के आदेश के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता प्रीपेड मीटर व केबल का मूल्य एक साथ नहीं दे सकता उससे क्ख् समान किस्तों में मूल्य लिया जाएगा। इस आदेश से सालों से चक्कर लगा रहे प्रदेश के लगभग फ्भ् लाख झुग्गी झोपड़ी व पटरी दुकानदारों को आसानी से कनेक्शन मिल जाएगा। साथ ही प्रीपेड मीटर लागू करने पर हीला हवाली कर रहे कॉरपोरेशन को भी अब तेजी से काम करना होगा।

लेना होगा भ्00 रुपए का कूपन

उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार प्रीपेड मीटर का कूपन जो कंज्यूमर खरीदेंगे उनसे यह शर्त होगी कि वह मिनिमम भ्00 कूपन जो उपभोक्ता खरीदेंगे, लेकिन बाद में इसमें कमी लाने का प्रावधान किया गया है। एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अगर क्भ्0 यूनिट से ज्यादा का उपयोग किया जाता है तो इनकी टैरिफ सामान्य उपभोक्ता की श्रेणी में चली जाएगी। ऐसे उपभोक्ता जो अपने मानक के अन्दर रहेंगे तो उन्हें क् किलोवाट क्भ्0 यूनिट पर ब्फ्भ् रुपए देने होंगे। अगर वे मानक से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगभग म्80 देने होंगे।

शाम को बैलेंस खत्म होने पर नहीं कटेगी बिजली

आयोग ने अपने आदेश में यह व्यवस्था भी की है कि अगर कंज्यूमर स्वीकृत भार से ऊपर जाता है तो उसकी सप्लाई बाधित न हो इसके लिए वह मीटर के रीसेट बटन को दबाकर तय लोड के अंदर आना होगा। अगर शाम को चार बजे के बाद मीटर में बैलेंस खत्म होता है तो कंज्यूमर की बिजली नहीं कटेगी, लेकिन अगले दिन क्क् बजे तक रीचार्ज कराना होगा। उससे पहले का यूज रीचार्ज कराते ही मीटर अपने आप काट लेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश या फिर संडे के दिन मीटर का बैलेंस खत्म होता है तो मीटर बिजी बंद नहीं करेगा। इसमें आयोग ने यह भी व्यवस्था की है कि किसी कंज्यूपर पर बकाया है और किस्तों वह बिल का भुगतान कर रहा है तो उसे भी प्रीपेड मीटर मिल सकेगा।

Posted By: Inextlive