ALLAHABAD: हाईकोर्ट ने शौचालय निर्माण की धनराशि में घोटाले की आरोपी आजमगढ़ के नूरपुर गांव की प्रधान निसरो जहान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। निसरो जहान के खिलाफ शौचालय निर्माण के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि से शौचालय न बनवा कर रकम सीधे गांव सभा के खाते में स्थानांतरित करने का आरोप है। उनके खिलाफ आजमगढ़ के दीदारगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर निसरो जहान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर जस्टिस एपी साही और जस्टिस राजीव मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील का कहना था कि याची के खिलाफ नियमानुसार जांच करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। याची ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने कहा कि बहुत से शौचालय पहले से बने भी हैं मामला सरकारी धन के दुरुपयोग का है इसलिए प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती है, मगर पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक याची को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी।

Posted By: Inextlive