सख्ती : रेलवे और रोडवेज ने यात्रियों को गलतियों पर सजा देने की कर ली है तैयारी

- रेलवे प्लेटफॉर्म पर कूड़ा फेंकने पर जाना पड़ेगा जेल

आई एक्सक्लूसिव

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Meerut : अगर आप रेलवे स्टेशन पर चिप्स, खाने-पीने की दूसरी चीजों के रैपर या फिर कुछ और चीज बिना सोचे-समझे इधर-उधर फेंकते रहे हैं, तो अब ऐसा करने से पहले सोच लीजिएगा। इस आदत से अब आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो सकता है। इतना ही नहीं, जुर्माना भी देना पड़ेगा और जेल की सजा मिलेगी, सो अलग।

एनजीटी के आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही में रेलवे को आदेश दिया था कि वह अपने स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रैक को साफ-सुथरा रखे। इसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करके प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने वालों पर मुकदमा करने की तैयारी की है। अभी तक ऐसे मामलों में केवल जुर्माना वसूलने का प्रावधान था।

घेरे में फैक्ट्रियां

रेलवे ऐसी फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराएगा, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री के रोशनदान रेलवे ट्रैक की ओर खोल रखे हैं। साथ ही उनकी ओर से रेलवे की जमीन पर कूड़ा फेंका जाता है। ऐसे लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी गई है। इनकी फोटो और विडियोग्राफी भी कराई जाएगी, जिससे सुबूत के तौर पर उसे पेश किया जा सके।

झुग्गियों पर भी कार्रवाई

ट्रैक के आसपास बसी अवैध झुग्गियों के सामने गंदगी मिली, तो उनमें रहने वालों से भी रेलवे 500 रुपये तक जुर्माना वसूलेगा।

फ्लाइंग स्क्वॉयड तैयार

ट्रैक को गंदगी से मुक्त रखने के लिए अलग से फ्लाइंग स्क्वॉयड बनाया गया है, जो समय-समय पर सरप्राइज चेकिंग करेगा। जोन के आला अफसरों को भी स्टेशनों के औचक निरीक्षण की हिदायत दी गई है।

एक हफ्ते में होगा शुरू

नॉर्दर्न रेलवे के आदेश के बाद यह व्यवस्था कई स्टेशनों पर लागू हो गई है, मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन के कार्यवाहक स्टेशन अधीक्षक श्याम सुंदर ने बताया कि मेरठ में भी यह करीब एक हफ्ते में लागू कर दी जाएगी।

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रोडवेज की बस में बिना टिकट मिले तो, देने होंगे 5000

रूद्गद्गह्मह्वह्ल: रोडवेज की बस में बिना टिकट सफर करने और करवाने वालों के लिए बुरी खबर है। परिवहन आयुक्त रविन्द्र नायक के निर्देश पर बिना टिकट पकड़े जाने वाले यात्रियों से 5000 रुपये वसूले जाने की तैयारी कर ली गई है। अगर पैसे लेकर कंडेक्टर ने टिकट नहीं दिया तो उस पर 10 हजार रुपये की पैनल्टी लगाई जाएगी।

आदेश किए जारी

अभी तक यात्री के बिना टिकट पकड़े जाने पर उससे किराए का दस गुना जुर्माना वसूला जाता था। कंडेक्टर के टिकट न देने पर उसे केवल फटकार लगाकर ड्यूटी ज्वाइन करा दी जाती थी। नए नियम में संबंधित कंडेक्टर की नौकरी तक चले जाने का प्रावधान है। लखनऊ में इस बारे में हुई अहम बैठक में परिवहन आयुक्त ने इस बारे में मौखिक आदेश जारी किए। यहां सोहराब गेट डिपो के एआरएम बीपी अग्रवाल ने बताया कि नया नियम प्रभावी होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लखनऊ से आदेश आते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसमें करीब 15 दिन लग सकते हैं।

Posted By: Inextlive