ड्रग्स केस में आज आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। एनसीबी ने सेशंस कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिससे पता चला है कि आर्यन ड्रग्स की अवैध खरीद में शामिल हैं।

मुंबई (पीटीआई)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि अब तक की जांच में साजिश और नशीली दवाओं की अवैध खरीद और खपत में आर्यन की भूमिका का खुलासा हुआ है। एनसीबी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि आर्यन खान कुछ लोगों के संपर्क में था, जो ड्रग्स की खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं। एजेंसी ने कहा कि विदेशों में किए गए वित्तीय लेनदेन के संबंध में आगे की जांच जारी है।

एनसीबी ने क्या लिखा हलफनामे में
कोर्ट में एनसीबी द्वारा जारी हलफनामे में कहा गया, “प्रारंभिक जांच के दौरान, इस आवेदक (आर्यन खान) से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता चला है जो प्रथम दृष्टया अवैध दवा खरीद की ओर संकेत करते हैं। हलफनामे में कहा गया है कि जांच के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है ताकि संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके। एनसीबी ने हलफनामे में यह भी कहा कि प्रत्येक आरोपी के मामले पर अलग-अलग या अलग-अलग विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि आर्यन खान सहित सभी आरोपियों के बीच अपराध करने की साजिश के लिए एक करीबी संबंध / सांठगांठ है।

जमानत पर हो रही सुनवाई
एनसीबी ने आर्यन खान द्वारा विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष दायर जमानत याचिका के जवाब में अपना हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया था। जज फिलहाल खबर लिखे जाने तक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।

आर्यन खान के बड़े ड्रग पैडलर से संबंध
आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। वह मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। पिछले हफ्ते एक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा इसे खारिज किए जाने के बाद उन्होंने जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। एनसीबी ने कहा, "यह प्रथम दृष्टया पता चला है कि आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) आरोपी नंबर 2 (अरबाज मर्चेंट) और आरोपी नंबर 2 से जुड़े सूत्रों से प्रतिबंधित सामग्री खरीदता था, जिसके पास से छह ग्राम चरस बरामद किया गया था।"

किसने दी थी आर्यन को चरस
ड्रग रोधी एजेंसी ने कहा कि अब तक की गई जांच के अनुसार आरोपी आचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की थी। एनसीबी ने कहा, “इस आवेदक (आर्यन खान) की भूमिका और एनडीपीएस अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों में शामिल होना, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी भी शामिल है, मामले में अन्य आरोपियों के साथ इस आवेदक की सांठगांठ और संबंध को देखते हुए पूरा मामला स्पष्ट है।”

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari