- काशीपुर में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था सहायक आयकर अधिकारी

DEHRADUN: काशीपुर (ऊधमसिंहनगर) में 7 हजार रुपये रिश्वत लेने के दोषी सहायक आयकर अधिकारी राकेश कुमार को विशेष न्यायाधीश सीबीआई सुजाता सिंह की कोर्ट ने 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। राकेश कुमार मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला है, जो वर्ष 2016 में काशीपुर में तैनात था।

मामले पर एक नजर

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश कुमार ने अदालत को बताया कि सुशील कुमार निवासी आर्यनगर, काशीपुर ने 9 मई 2016 को सीबीआई से शिकायत की थी कि आयकर विभाग में कार्यरत सहायक आयकर अधिकारी राकेश कुमार पुत्र शोभनाथ ने उसे टीडीएस का चेक दिलाने के नाम पर 7 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है। घेराबंदी कर सीबीबाई ने उसे 11 मई 2016 को आयकर विभाग के कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पाया गया कि सुशील कुमार पूर्व में सूर्या रोशनी लिमिटेड में नौकरी करता था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने नौकरी छोड़ दी। सुशील कुमार एलआईसी का एजेंट भी था। इस बीच उसे पता चला कि टीडीएस का करीब सवा लाख रुपये मिलना उसे बाकी है। वह आयकर विभाग पहुंचा, जहां राकेश कुमार से उसकी मुलाकात हुई। राकेश ने उसे बताया कि उसे रकम दिला तो देगा, लेकिन इसके बदले उसे रिश्वत देनी होगी। उसने टीडीएस की आधी रकम की डिमांड की। लेकिन बात 25 हजार पर तय हो गई। पूर्व में इसमें से तीन किश्तों में वह 22 हजार रुपये दे भी चुका था। इस दौरान जांच में एक बात और सामने आई, वह यह कि पूर्व में जो चेक सुशील कुमार को मिले थे, वह राकेश कुमार ने अपनी जान-पहचान के व्यक्तियों के पते पर मंगाए थे, ताकि चेक सीधे सुशील कुमार के हाथ न लगें। यदि ऐसा होता तो उसे रिश्वत नहीं मिलती। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के साथ रिश्वत मांगने की वायस रिकार्डिग व अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह नहीं आया।

Posted By: Inextlive