- जिला जज आशीष नैथानी ने सुनाया फैसला, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड

CHAMPAWAT: छह साल पूर्व बरात के लौटते समय हुए विवाद में दूल्हे के पिता की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को जिला कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पांचवें अभियुक्त की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।

दिसंबर 2013 का है मामला

अभियोजन के मुताबिक दिसंबर 2013 को ग्राम टांण निवासी प्रकाश गड़कोटी की बारात रमक गांव गई हुई थी। बारात विदाई से पहले मैक्स के चालक पुष्कर सिंह और कुछ बारातियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद थोड़ा शांत होने पर बारात रमक से टांण की ओर लौटने लगी। चौड़ाकान गांव पहुंचते ही चालक पुष्कर सिंह ने गाड़ी सड़क पर खड़ी कर मार्ग अवरूद्ध कर दिया। उसके बाद पुष्कर और उसके पांच छह अन्य साथियों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से बारातियों पर हमला कर दिया। आरोपितों ने बीच बचाव में आए दूल्हे के पिता अंबादत्त की सरियों और डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र राजेंद्र गड़कोटी ने मंगललेख निवासी पुष्कर सिंह पुत्र मोती सिंह, कैलाश सिंह पुत्र गंगा सिंह, प्रकाश राम पुत्र गणेश राम, ईश्वरी राम पुत्र देवराम, हयात राम पुत्र दनीराम के खिलाफ पाटी थाने में मुकदमा दर्ज किया था। हत्या के पांचवें आरोपित ईश्वरी राम की 2018 में मौत हो गई थी। शेष का मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था। जिला जज आशीष नैथानी ने इस मामले में चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन करावास की सजा और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं इस मामले पुष्कर सिंह के पिता मोती सिंह ने भी दूल्हा प्रकाश और उसके भाई राजेंद्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया है।

Posted By: Inextlive