1996 में हमलों में गिरफ्तारी के बाद भारत में जमानत मिलने के बाद हनीफ गैरकानूनी तरीके से यूके पहुंचा और आखिरकार 2005 में ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया। उसपर जनवरी 1993 में शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान सूरत के वराछा इलाके में एक रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट करने का आरोप है।

लंदन, ब्रिटेन (एएनआई)ब्रिटिश सरकार ने 1993 में गुजरात के सूरत में हुए विनाशकारी बम विस्फोटों में एक संदिग्ध के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं। मोहम्मद हनीफ उमरजी पटेल जिसे 'टाइगर हनीफ' भी कहा जाता है कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी है और उसपर जनवरी 1993 में शहर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान सूरत के वराछा इलाके में एक रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट करने का आरोप है। विस्फोटों में एक आठ वर्षीय लड़की की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे।

गैरकानूनी तरीके से यूके पहुंचा हनीफ

ऐसा माना जाता है कि 1996 में हमलों में गिरफ्तारी के बाद भारत में जमानत मिलने के बाद हनीफ गैरकानूनी तरीके से यूके पहुंचा और आखिरकार 2005 में ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया। भारत द्वारा उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के बाद उसे 2010 में ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसे उत्तरी इंग्लैंड में एक किराने की दुकान पर काम करते हुए उठाया गया था। 2013 के बाद से, 57 वर्षीय हनीफ ने ब्रिटेन में अपने मानवाधिकारों का उल्लंघन होने का दावा करते हुए कई कानूनी बोलियां खो दी हैं। उसने बार-बार जोर देकर कहा है कि अगर वह भारत वापस आया तो उसे यातना दी जाएगी।

प्रत्यर्पण अनुरोधों को निर्धारित करने का अंतिम अधिकार

ब्रिटिश अदालतों द्वारा उसे भारत वापस भेजे जाने के फैसले के बावजूद पाकिस्तानी मूल के गृह मंत्री साजिद जाविद ने 2019 में प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद उसे फिर से माफी दे दी। ब्रिटेन की अदालतों ने प्रत्यर्पण के आदेश दिए जाने के बाद ब्रिटेन के गृह मंत्री के पास प्रत्यर्पण अनुरोधों को निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है। भारत और यूके दोनों में कई लोगों ने अरबपति टाइकून विजय माल्या की तुलना में हनीफ की फैसिलिटी में अंतर के बारे में चौंकाने वाले सवाल उठाए हैं जिसके धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करने के लिए भारत में प्रत्यर्पण को जावीद द्वारा मंजूरी दी गई है। माल्या के प्रत्यर्पण पर तुरंत हस्ताक्षर करने के बावजूद, जावीद ने हनीफ की भारत वापसी को रोक दिया है। दोनों व्यक्तियों पर प्रत्यर्पण को लेकर एक ही तरह के मामले हैं लेकिन वे निष्पक्ष ट्रायल प्राप्त नहीं करेंगे और जेल की स्थिति उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करेगी।

जेल की स्थितियों का आकलन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों को भेजा

दोनों मामलों में उत्सुकता से, ब्रिटिश सरकार ने भारत में जेल की स्थितियों का आकलन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों को भेजा है। कई लोगों ने सवाल किया है कि भारत सरकार द्वारा एक खतरनाक आतंकवादी के रूप में वर्णित एक व्यक्ति भारत में न्याय का सामना करने से बच सकता है जबकि एक आर्थिक अपराधी को इसके विपरीत सजा मिल रही है, ब्रिटेन में यह कैसा न्याय है?

Posted By: Mukul Kumar