-एनई रेलवे बंद रेल फाटक पार करने वालों के खिलाफ चलाएगा अभियान पकड़े जाने पर हो सकती है हवालात-सिटी स्थित क्रॉसिंग पर तैनात होंगे आरपीएफ के जवान रखेंगे नजर

VARANASI

अगर आप भी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर बूम के नीचे से आते-जाते हैं तो ये आदत बदल लीजिए। क्योंकि शहर में अगर अब आप बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके लिए आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। क्रॉसिंग पार करने वालों के खिलाफ रेलवे अभियान चलायेगा। बेहतर होगा कि क्रॉसिंग खुलने के बाद ही ट्रैक पार करें। आए दिन होने वाले एक्सिडेंट को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है।

 

गवां चुके हैं जान

दरअसल, डीजी रेलवे के निर्देश पर बंद रेलवे क्रासिंग को पार करने वालों के खिलाफ आरपीएफ की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है। ऐसे में बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करते पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ आरपीएफ कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं इसके लिए रेलवे क्रॉसिंग पर आरपीएफ के जवानों को तैनात भी किया जाएगा। डिपार्टमेंट में इसके लिए तैयारी शुरू हो गयी है। बता दें कि शहर के विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने पर भी लोग उसके नीचे से पैदल तो पार करते ही हैं साथ ही अपनी बाइक भी निकालते हैं। ऐसे में कई बार अचानक ट्रेन की चपेट में आ जाने से तमाम लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं। इसे देखते हुए डीजी रेलवे के निर्देश पर एनई रेलवे के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर राजाराम ने सभी मंडलों को निर्देश जारी किया है।

 

चलेगा कैंपेन, करेंगे अवेयर

सीएससी के मुताबिक इसके लिए विशेष रूप से अभियान चलाया जाए और बंद रेलवे क्रॉसिंग से कोई भी पार न करे। साथ ही इसको फॉलो न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। सीएससी के निर्देश पर आरपीएफ ने इस अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। एनईआर वाराणसी डिवीजन के आरपीएफ की ओर से जल्द ही शहर के विभिन्न बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने वालों को पकड़ा जाएगा। इसके अलावा क्रॉसिंग पर खड़े लोगों को अवेयर भी किया जाएगा।

 

फाइन के साथ जेल भी

आईजी आरपीएफ राजाराम ने बताया कि बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय पकड़े जाने पर फाइन के साथ ही जेल भी हो सकती है। रेलवे एक्ट के तहत मौके पर फाइन जमा कराकर छोड़ने का प्रावधान है। फाइन जमा न करने पर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। यह तीन महीने से छह महीने तक हो सकता है। बताया कि क्रॉसिंग पर लगे बूम से छेड़छाड़ करने पर फाइन व जेल दोनों हो सकती है।

 

क्रॉसिंग पार करना अपराध की श्रेणी में आता है। जल्दबाजी के चलते लोग अपनी जान तक गवां बैठते हैं। इसे देखते हुए आरपीएफ अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई करेगा।

राजाराम, आईजी, आरपीएफ, एनईआर

Posted By: Inextlive