रेलवे मंत्रालय ने रेल मंत्रालय ने बुधवार को पहले से बुक किए गए टिकटों को रद्द करने और किराया वापसी के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। खास बात तो यह है कि इसका प्रभाव 21 मार्च 2020 से लागू होगा।

नई दिल्ली (एएनआई)। रेल मंत्रालय ने पहले से बुक किए गए टिकटों को रद करने और किराया वापस करने के बारे में 21 मार्च से प्रभावी निर्देश जारी किए हैं। रेलवे द्वारा रद की गई ट्रेनों और PSR काउंटर टिकट के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि काउंटर पर रिफंड यात्रा की तारीख से 3 दिन के बजाय छह महीने तक टिकट जमा करने पर लिया जा सकता है। ई-टिकट के लिए यह दिशानिर्देशों के अनुसार ऑटो रिफंड है। ट्रेन को रद नहीं किया गया है। हालांकि, अगर यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है, तो दिशानिर्देश के मुताबिक एक स्पेशल केस के रूप में पहले से आरक्षित टिकटों के लिए पीएसआर काउंटर और ई-टिकट दोनों में फुल रिफंड मिलेगा।

Ministry of Railways issues revised guidelines on cancellation of already booked tickets and refund of fare, with effect from 21st March 2020. pic.twitter.com/61p2MgxzQ5

— ANI (@ANI) May 13, 2020टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर

पीएसआर काउंटर के लिए - यात्री स्टेशन पर यात्रा की तारीख (3 दिन के बजाय) से छह महीने के भीतर टीडीआर (टिकट जमा रसीद) दाखिल कर सकते हैं और विस्तृत टीडीआर अगले 10 दिनों के बजाय अब साठ दिनों में जमा कर सकते हैं। टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर CCO/ CCM Claims office में जा कर टीडीआर की रसीद जमा करनी होगी। इसके बाद यहां ट्रेन के चार्ट से वेरिफिकेशन के बाद रिफंड दे दिया जाएगा। ई-टिकट ऑनलाइन कैंसिलेशन और रिफंड की सुविधा उपलब्ध है। यात्री 139 या आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से भी पीएसआर काउंटर टिकट को रद कर सकते हैं और यात्रा की तारीख से छह महीने के भीतर काउंटर पर पहुंच सकते हैं। 21 मार्च, 2020 से शुरू होने वाली यात्रा अवधि के लिए पहले से आरक्षित आरक्षित टिकटों को रद करने पर, कटौती की गई राशि की पूर्ण वापसी है।

Posted By: Shweta Mishra