आप भी घर या अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर कराइए. इसका प्लान नहीं देने वालों का नक्शा नगर निगम में स्वीकृत ही नहीं किया जाएगा.

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RANCHI: आप भी घर या अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर कराइए। इसका प्लान नहीं देने वालों का नक्शा नगर निगम में स्वीकृत ही नहीं किया जाएगा। वहीं नगर निगम से किसी भी हाल में इसे पास नहीं किया जाएगा। ये बातें रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहीं। उन्होंने कहा कि रांची में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सख्ती से लागू कराया जाएगा ताकि ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज किया जा सके। इसे लेकर एक प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा और कड़ा कानून बनाया जाएगा।

मानक का होगा पालन
रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए रांची नगर निगम ने कुछ मानक तय किए हैं, जिसके तहत एक हजार स्कवायर फीट वालों को छूट दी गई है। इससे अधिक एरिया में बने भवनों को हर हाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना है। इसके बावजूद मालिकों ने अबतक रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराया है। इसके बदले में नगर निगम मालिकों से डेढ़ गुना होल्डिंग टैक्स तो वसूल रहा है। लेकिन अब टैक्स देकर भी ये लोग नहीं बच पाएंगे। मानक के आधार पर हर हाल में कैंपस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना होगा।

1.85 लाख हाउस होल्डर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ 20 हजार
नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख 85 हजार से अधिक हाउस होल्डर्स रजिस्टर्ड हैं। इसमें से मात्र 20 हजार बिल्डिंग मालिकों ने ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने में इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी छोटे मकान वालों को छूट है तो कुछ के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जगह ही नहीं है। ऐसे लोगों को कम्युनिटी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का भी आप्शन दिया गया है।

Posted By: Inextlive