एक्टर राजमाप यादव को अदालत ने तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। दिल्ली की एक कंपनी से उन्होंने फिल्म बनाने के लिए जो कर्ज लिया था उसे न चुका पाने पर अदालत द्वरा उन्हें दोषी पाया गया। यहां जानें क्या है पूरा मामला...


features@inext.co.in  KANPUR: पांच करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने फाइडे को यह फैसला दिया। साथ ही पुलिस को उन्हें तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया है। इसलिए कंपनी से लिया था कर्ज राजपाल और उनकी पत्नी ने 2010 में बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनी से पांच करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस मामले में कंपनी ने उनकी कंपनी श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट के खिलाफ कर्ज नहीं चुकाने का केस दर्ज कराया था। चेक बाउंस होने पर हो चुकी है सजा
इससे पहले सात चेक बाउंस होने के एक मामले में भी राजपाल को छह महीने की सजा हो चुकी है। इस मामले में अदालत ने 23 अप्रैल 2018 को सुनवाई की थी। उस वक्त राजपाल पर 11.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, राजपाल की पत्नी राधा यादव पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि, अदालत ने बाद में 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी।


चेक बाउंस मामले में फंसे राजपाल यादव के ये हैं पांच दमदार किरदार, कॉमेडी नहीं हैं सीरियस अवतार
बर्थ डे स्पेशल : कॉमेडियन राजपाल यादव की पांच फिल्में जिनमें उन्होंने किया है सीरियस रोल

Posted By: Vandana Sharma