बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 मंगलवार को राज्यसभा से भी पास हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से खाताधारकों की सुरक्षा के लिए है। वहीं राज्यसभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 जैसे विधेयक भी पारित किए गए हैं।


नई दिल्ली (एएनआई)। राज्यसभा ने मंगलवार को वॉयस वोट के माध्यम से बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया। पिछले सप्ताह लोक सभा में पारित हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में एक चर्चा के दौरान कहा कि बैंकिंग विनियम (संशोधन) विधेयक में संशोधन का यह सेट जमाकर्ताओं के हितों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए लाया जा रहा है। पिछले दिनों कई सहकारी बैंकों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ा इसलिए यह संशोधन बहुत महत्‍वपूर्ण है। इसमें सहकारी बैंकों में कामकाज की मुश्किलों को दूर करते हुए जमाकर्ताओं के हितों की पूरी रक्षा पर फोकस किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार संकट से जूझ रहे सहकारी बैंक का पुनर्गठन भी करेगी।

ये बिल भी आज हुए पास
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दाैरान यह भी स्पष्ट किया कि इन संशोधनों से अन्‍य गतिविधियों में लगी सहकारी संस्‍थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यूजआनएयरडाॅटकाॅम के मुताबिक इस विधेयक के जरिये 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें बैंकों के लाइंलेंस, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्‍न पहलुओं का विवरण उपलब्‍ध कराया गया है। यह बैंकों के कामकाज का विनियमन करता है। संशोधित कानून इस वर्ष जून में जारी अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। इसके अलावा राज्यसभा से कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 जैसे विधेयक भी पारित किए गए हैं।

Posted By: Shweta Mishra