अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं तो आपको इससे जुड़े हर नियम और बैंक की पॉलिसी जानना जरूरी होता है। अक्‍सर देखा होगा कि आपके पास हर माह क्रेडिट कार्ड बिल का मैसेज रिमाइंडर के तौर पर आता है। जिसमें बिल एमाउंट के साथ ही ड्यू डेट भी लिखी होती है। जिसमें लेट चार्जेस से बचने के लिए जल्‍दी पेमेंट करने के लिए लिखा होता है। जब कि अब ऐसा नहीं है। आरबीआई के मुताबिक लेट चार्ज लगने के लिए कंडीशन अलग-अलग हो चुकी है। आइए जानें कब लगता हैं लेट चार्ज और कब नहीं...


तीन बाद भी पेमेंट भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार ड्यू डेट के बाद भी पेमेंट करने पर लेट चार्ज यानी कि पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगता है। इसके लिए तीन दिन का समय निर्धारित होता है। अगर क्रेडिट कार्ड बिल में लिखी गई ड्यू डेट के इन तीन दिनों के बाद आप पेमेंट करेंगे तो आपको लेट चार्ज देना होगा। अधिकांश बैंक कंपनिया क्रेडिट कार्ड यूजर्स को मैसेज तो भेजती है लेकिन इन लेट फीस किन कंडीशन में लगेगी इसकी विस्तृत जानकारी देने से बचती हैं। इन कंडीशन में रिपोर्ट
अगर यूजर्स ड्यू डेट से अगले तीन दिन तक अगर पेमेंट कर देते हैं तो बैंक यूजर्स के क्रेडिट कार्ड एकाउंट को पास्ट् ड्यू के तौर पर क्रेडिट इंफॉरमेशन कंपनी को रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर इन तीन दिनों के बाद यूजर्स पेमेंट करते हैं तो बैंक आसानी से इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें हो सकता कंडीशन के मुताबिक लेट फीस देनी पड़े। ऐसे में आप भी बैंक मैसेज आने पर अवेयर तो रहें लेकिन हां ड्यू डेट को लेकर थोड़ी कूल फील कर सकते हैं।

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Posted By: Shweta Mishra