- ऑनलाइन आवेदन के बाद एक महीने के भीतर ही रजिस्ट्री ऑफिस में करानी होगी रजिस्ट्री

GORAKHPUR: अगर आप रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको मूल डॉक्युमेंट्स के साथ रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में उपस्थित होना होगा। वहीं, जितने का स्टांप लेंगे उतने की प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी होगी। क्योंकि बड़े बैनामे में रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके का मुआयना कर डॉक्युमेंट्स या स्टांप ड्यूटी में खेल करने वाले कस्टमर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए डीआईजी स्टांप की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

जमीन के खेल से सतर्क हुआ रजिस्ट्री डिपार्टमेंट

बता दें, जब से छह कॉलोनाइजर्स के स्टांप ड्यूटी शुल्क चोरी का मामला प्रकाश में आया है तब से रजिस्ट्री डिपार्टमेंट भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए अप्लीकेंट्स के सारे डॉक्युमेंट्स की गहनता से वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। igrs.up.nic.in पर रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में विक्रय पत्र, लीज पत्र, पावर ऑफ एटॉर्नी, संपत्ति का विवरण आदि देना होता है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन में जो डॉक्युमेंट्स लगाए गए होगे, वही डॉक्युमेंट्स रजिस्ट्री ऑफिस में दिखाने होंगे। वरना बेवजह चक्कर लगाना पड़ सकता है। लेकिन जो बड़े बैनामा है उस में अब रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों की टीम मौके का मुआयना करने के बाद ही रजिस्ट्री करेगी। क्योंकि जांच की जाएगी कि जो दस्तावेज लगाए गए हैं वे सही हैं या नहीं ? इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जितने का स्टांप ड्यूटी लगाई गई है, उतनी प्रॉपर्टी है भी या नहीं? इन तमाम पहलुओं पर जांच परख के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एक महीने के अंदर करानी होगी रजिस्ट्री

डिप्टी रजिस्ट्रार योगेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्री आवेदन के बाद किसी भी दशा में एक महीने के भीतर संबंधित रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में आकर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। अगर इस बीच आवेदक नहीं आता है तो उसकी स्वत: ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। जो ई-स्टांप लेते हैं उनके सारे स्टांप शुल्क की जांच मूल दस्तावेज से मिलान के बाद उसकी प्रमाणिकता की जांच कराई जाती है। इसके बाद ही रजिस्ट्री फाइनल मानी जाएगी।

वर्जन

ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए आवेदन किए कस्टमर्स को निर्धारित समय में आकर रजिस्ट्री के सभी मूल डॉक्युमेंट्स के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। मिलान के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- रामानंद सिंह, उप महानिरीक्षक, निबंधन

Posted By: Inextlive