- 15 दिनों के भीतर कागजात दिखाने पर मिल जाएगी राहत

- जानकारी के अभाव में पूरा जुर्माना जमा करा देते हैं लोग

GORAKHPUR: ट्रैफिक चालान का जुर्माना बढ़ने के बाद से हाय-तौबा मची हुई है। चालान कटने की दहशत में लोग ट्रैफिक ऑफिस और आरटीओ के चक्कर काट रहे। इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो कागजात होने के बावजूद हड़बड़ी में पूरा जुर्माना जमा करने पहुंच जा रहे हैं। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि यदि मौके पर गाड़ी का कागज नहीं दिखा पाए हैं तो बाद में उसे दिखाकर जुर्माना से बचा जा सकता है। इसके लिए महज सौ रुपए की एक छोटी सी रकम ली जाएगी। इसके बाद चालान रद हो जाएगा।

15 दिन के भीतर मिलेगी माफी, देना होगा पूरा कागज

नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जहां चालान की रकम बढ़ गई है। वहीं चालान रद करवाने का प्रावधान भी किया गया है। इसलिए हर जुर्म जैसे कि विदाआउट इंश्योरेंस, पॉल्युशन, आरसी और परमिट के कागजात दिखाकर सौ-सौ रुपए में राहत मिल जाएगी। लेकिन इसकी अवधि महज 15 दिन रखी गई है। जानकारी के अभाव में तमाम लोग चालान के पूरे पैसे जमा करा रहे हैं। इससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ-साथ अफवाह फैल जा रही है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में न्यूनतम जुर्माना महज सौ रुपए का है।

चालान के पूर्व के होने चाहिए डॉक्युमेंट्स

चालान का जुर्माना माफ करने की सुविधा के लिए शर्तो का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि कागजात की अनुपलब्धता पर बाद में कागजात प्रस्तुत करने पर राहत मिल जाएगी। बल्कि नियमानुसार चालान कटने के पूर्व के कागजात होने चाहिए। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इंश्योरेंस और पॉल्युशन सर्टिफिकेट के अभाव में गाड़ी चलाते हैं। चालान होने के बाद वह नया कागज लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में उनका जुर्माना माफ नहीं हो पाएगा। यदि कोई ऐसा है जिसने चेकिंग के दौरान अपना कागज नहीं दिखाया तो वह बाद में कागजात दिखाकर राहत पा सकेगा। इंपाउंड किए गए वाहनों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जैसे किसी के पास लाइसेंस नहीं है। यदि उसका चालान बिना डीएल के पांच हजार रुपए का जुर्माना हो गया है। लेकिन वह जब अपना ओरिजनल लाइसेंस दिखाएंगे तो उनसे सौ रुपए लेकर बाकी जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

नेशनल हाइवे पर बदला लेन तो बढ़ेगी मुसीबत

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के अलावा नेशनल हाइवे पर लेन बदलने में भी कार्रवाई होगी। नेशनल हाइवे पर भारी वाहन को बीच वाली लेन, लाइट व्हीकल को दाई तरफ वाली लाइन में चलना होता है। टू व्हीलर को लेकर लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हाइवे पर चलते समय लोग लाइन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से तमाम एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए लेन बदलने पर भी पांच सौ रुपए का जुर्माना कर दिया गया है।

वर्जन

चालान कटने पर अधिक से अधिक जुर्माना हो सकता है। लेकिन यदि बाद में कागजात दिखाएंगे तो प्रति पेपर सौ-सौ रुपए का जुर्माना भरकर चालान की राशि की माफ कर दी जाएगी। बशर्ते सभी कागजात, चालान कटने की डेट के पूर्व के होने चाहिए।

आदित्य प्रकाश वर्मा, एसपी ट्रैफिक

Posted By: Inextlive