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PRAYAGRAJ: पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत चार अन्य को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश आरोपित पक्ष के अधिवक्ता मनीष खन्ना, जगदीश त्रिपाठी, अरविंद मिश्रा व केवी ंिसंह को सुनने के बाद दिया।

दयाशंकर की मां ने दर्ज कराया केस

मामला विधान सभा चुनाव से पूर्व अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के समीप धरना प्रदर्शन के दौरान का है। आरोपितों ने महिलाओं के सम्मान के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की मां तेतरा देवी ने हजरतगंज थाने में रपट दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान बहू, पोती व स्वयं उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।

जारी हुई एनबीडब्ल्यू

पत्रावली विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए स्थानांतरित हुई तो कोर्ट ने आरोपियों की अनुपस्थिति पर गैर जमानती वारंट जारी किया। वारंट की जानकारी पर पूर्व मंत्री कोर्ट में पेश हुए और एनबीडब्ल्यू को रिकाल करने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था पेश करते हुए कहा कि पूर्व अदालत ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एक प्रोफार्मा के तहत कार्रवाई की है, जो कानून की परिधि में त्रुटिपूर्ण है। उभयपक्ष के तर्क और बहस सुनने के बाद आधार पर्याप्त न पाए जाने पर तलबी आदेश निरस्त किया तथा एनबीडब्ल्यू आदेश रिकाल करते हुए अग्रिम सुनवाई तिथि 25 जनवरी मुकर्रर की।

Posted By: Inextlive