-गंदगी पाए जाने पर सिविल लाइंस का एक रेस्टोरेंट हुआ सीज

-कोई बिल बाउचर भी नहीं दिखा सके ओनर

ALLAHABAD: किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो पहले उसकी साफ-सफाई व्यवस्था देख लें। कहीं ऐसा न हो कि स्वाद ढूंढने के चक्कर में सेहत ही गवां बैठें। लोगों का इस हकीकत से सामना शुक्रवार को उस समय हुआ जब जिला प्रशासन की टीम सिटी के पॉश एरिया सिविल लाइंस स्थित दो रेस्टोरेंट में छापा मारने पहुंची। इनमें से एक को जबरदस्त गंदगी के चलते सीज कर दिया गया तो दूसरे को नोटिस देकर साफ-सफाई करने की हिदायत दी गई।

अचानक पहुंची टीम

एडीएम सिटी एसके शर्मा के दिशा-निर्देशन में शुक्रवार को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट की टीम ने सिविल लाइंस के दो रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इसमें म्हारो आंगन रेस्टोरेंट भी एक था। यहां फैली गंदगी देखकर खुद टीम की आंखें फटी रह गई। किचन में चारों ओर गंदगी फैली थी और फ्रिजर में वेज और नॉनवेज आइटम्स एक साथ रखे हुए थे, जो कि नियमों का उल्लंघन है। मौके पर ही ख्भ् किलो सड़ी-गली प्याज भी मिली, जिसे नष्ट कराने में देर नहीं लगी। अचानक टीम को पहुंचा देख रेस्टोरेंट में अफरातफरी मच गई।

सीज करने में ही भलाई समझी

रेस्टोरेंट के हालात देखकर ऑफिसर्स ने तत्काल इसे सीज कर दिया। ओनर को पहले व्यवस्था सुधारने और उसके बाद इसे खोलने के निर्देश दिए गए। मौके पर ही फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर नोटिस भी थमाई गई। इसी तरह सिविल लाइंस एल्गिन रोड कालिका रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। यहां पर भी साफ-सफाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फूड इंस्पेक्टर्स ने हल्दी का सैंपल लेते हुए गंदगी पर एक नोटिस भी रेस्टोरेंट ओनर को थमाया। यहां पर भी फूड लाइसेंस मौजूद नहीं था। और तो और, रेस्टोरेंट का ओनर सामान की खरीद-फरोख्त से जुड़ा कोई भी बिल या बाउचर प्रस्तुत नहीं कर सका। सभी कमियों को दूर करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए नोटिस जारी कर दिया गया।

बॉक्स

फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट के डीओ हरिमोहन श्रीवास्तव ने बताया कि नियमों के मुताबिक खाद्य पदार्थो के विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, आढ़त, भंडारण, क्लब, कैंटीन, स्लाटर हाउस, सरकारी गल्ले की दुकान, मीट, मांस, मछली, अंडा शॉप, मॉडल शॉप सहित सभी तरह के फूड करियर्स को फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ख्00म् की धारा फ्क् के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत छह महीने की सजा व पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

Posted By: Inextlive