- 2100 से अधिक पशु डेयरियां है शहर में

- 1998 में प्रदेश शासन ने इन्हे शिफ्ट करने की बात कही थी

- 2016 में एक अवमानना याचिका भी दायर की जा चुकी है

-कमिश्नर ने जागृति विहार ग्रीन बेल्ट से डेयरी हटाने के दिए आदेश

आई स्पेशल

मेरठ। शहर में कैटल कॉलोनी को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए है बावजूद इसके नगर निगम, एमडीए और प्रशासन अभी तक कैटल कॉलोनी नहीं बनवा सका है। वहीं, एमडीए और नगर निगम एक दूसरे पर कैटल कॉलोनी बनवाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं।

गोबर से नालियां चोक

डेयरियों से निकलने वाला गोबर नालियों के माध्यम से नाले में जाता है। जिससे नालियां चोक हो चुकी है। यहीं नहीं, सीवर लाइन तक चोक हो चुकी हैं। नतीजा यह है कि हल्की बारिश होती ही शहर की सड़के तालाब में तब्दील हो जाती है। जिससे जलभराव की समस्या खड़ी हो जाती है।

लोगों ने हटाई डेयरियां

कमिश्नर ने शुक्रवार को जागृति विहार ग्रीन बेल्ट पर बनी डेयरियों को हटाने के आदेश दिए थे। लोगों ने अपने आप डेयरी हटाने के लिए कहा था। न हटाने पर कार्रवाई व जुर्माना लगाने की बात कही थी। शनिवार को डेयरी मालिकों ने अपने आप ही डेयरी हटानी शुरू कर दी।

कई बार कोर्ट दे चुका है आदेश

मेरठ शहर में 2100 से अधिक पशु डेयरियां हैं। जिनके गोबर से नाले नालियां पटी है। गौरतलब है कि शासन ने 1998 में इन डेयरियों को शहर के बाहर कैटल कॉलोनी विकसित करके शिफ्ट करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश का पालन कराने के लिए सात जनहित याचिका, याचिका, अपील दायर की जा चुकी है। लेकिन डेयरियां जस की तस हैं। नगर निगम, एमडीए और जिला प्रशासन इन्हें शहर से बाहर शिफ्ट करने में विफल रही हैं। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा था कि डेयरियों को बाहर शिफ्ट किया जाए। लेकिन सभी आदेश डीएम, नगर आयुक्त और एमडीए के ऑफिस में पहुंचकर गायब हो जाते हैं। इन हालात के खिलाफ मार्च 2016 में एक अवमानना याचिका भी दायर की गई है।

कब-कब हुआ आदेश

-2012 में मकबरा घोसियान की 24 डेयरियों को हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया।

-2013 में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने शासनादेश 1998 का पालन करने का आदेश दिया।

-2014 में कैंट क्षेत्र के संबंध में अरविंद यादव ने जनहित याचिका दाखिल की। कोर्ट ने आदेश दिया तथा दोनों जनहित याचिका को संयुक्त कर दिया।

-2014 में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की दूसरी जनहित याचिका पर कमिश्नर को कोर्ट ने आदेश दिया।

वर्जन

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हमें डेयरियों को बाहर ले जाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रशासन जगह तो उपलब्ध कराए। हम डेयरियों को बाहर ले जाएंगे।

राजपाल

डेयरियों को बाहर कहां से ले जाएं। कहीं पर जमीन तो उपलब्ध हो। अनेक बार कैटल कॉलोनी बनाने की बात हो चुकी है। लेकिन एमडीए या नगर निगम बनवाकर दे हम अपने पशुओं को बाहर ले जाएंगे।

मुकेश

डेयरी को बाहर ले जाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके बदले जगह तो मिले। क्योंकि हमारी आय का साधन यही है। इससे ही परिवार को पालन पोषण होता है। यदि यह बंद हो जाएगी तो हम परिवार को कहां से पालेंगे।

प्रवीन

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निगम की ओर से जमीन देने की बात है। हम जमीन देने को तैयार है। लेकिन कैटल कॉलोनी तो एमडीए बनवाकर देगा। जमीन निगम के पास उपलब्ध है।

डॉ। कुंवर सेन, नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम

Posted By: Inextlive