RANCHI: रांची नगर निगम अब सिटी के अपार्टमेंट और होटलों से कचरा नहीं उठाएगा। ऐसे में संचालकों को खुद से ही कैंपस में वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था करनी होगी। इसे लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं नोटिस जारी होने के 60 दिनों के अंदर ही डिस्पोजल की व्यवस्था भी करनी है। इसके बाद किसी भी हाल में नगर निगम की गाडि़यां कचरा कलेक्ट करने नहीं जाएंगी। वहीं कचरा डंप करने की स्थिति में संबंधित संचालकों और मालिकों पर कार्रवाई भी की जाएगी।

बैंक्वेट व कार्मशियल कांप्लेक्स में भी लागू

यह नियम रेजीडेंट वेल फेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, रेसिडेंशियल कांप्लेक्स के अलावा कामर्शियल कांप्लेक्स में भी लागू होगा, जहां से भी 50 किलोग्राम से अधिक कचरा हर दिन निकलता है उन्हें वेस्ट डिस्पोजल के लिए कैंपस में व्यवस्था करनी होगी। साथ ही मशीन भी लगानी होगी। इससे नगर निगम पर वेस्ट कलेक्शन का बोझ थोड़ा कम होगा।

तीन कैटेगरी में करना होगा वेस्ट सेग्रीगेशन

नगर निगम ने वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए भी कैटेगरी तय कर दिया है। जिसके तहत तीन कैटेगरी में कचरे को अलग-अलग करना होगा। जिसमें 1.बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेट वेस्ट, 2.नॉन बायो डिग्रेडेबल, ड्राई, रीसाइक्लेबल वेस्ट और 3. डॉमेस्टिक हजा‌र्ड्स वेस्ट शामिल होंगे। इसे निकालकर बायो डिग्रेडेबल वेस्ट का डिस्पोजल करना होगा। बाकी वेस्ट को स्क्रैप वाले को बेचा जा सकता है।

Posted By: Inextlive