-साक्ष्य के अभाव में अदालत में नहीं साबित हो सका हत्या का आरोप

- एडीजी दस श्रीकृष्ण की अदालत ने सुनाया फैसला

>BAREILLY

शहर के रामपुर गार्डन निवासी व्यापारी चीनी बाबू से पांच हजार रुपए लूटने के आरोप में आरोपी अनिल कश्यप को अपर सत्र न्यायालय दशम श्रीकृष्ण ने तीन वर्ष के कारावास से फ्राइडे को दंडित किया है। दूसरी ओर अदालत ने फाय¨रग में हुई सर्वेश की हत्या के क्रॉस केस में व्यापारी चीनी बाबू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

2002 में दर्ज कराई थ्ाी रिपोर्ट

व्यापारी मनोज कुमार उर्फ चीनी बाबू ने थाना कोतवाली में अनिल कश्यप तथा दो अन्य अज्ञात बदमाशों के खिलाफ उनके घर के पास पांच हजार रुपए व स्कूटर लूटने का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका पीछा करने पर होली अस्पताल वाली गली में संदीप अग्रवाल के मकान के पास बदमाशों की फाय¨रग के जवाब में सुरक्षा में उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चलाई थी। गोली से एक बदमाश अनिल कश्यप घायल होकर गिर गया था, फाय¨रग के दौरान शोर पर आए संदीप अग्रवाल व सर्वेश गुप्ता को भी गोली लगी थी। सर्वेश की गोली लगने से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। सर्वेश के भाई राजेश कुमार गुप्ता ने मनोज उर्फ चीनी बाबू के खिलाफ अपने भाई सर्वेश की गोली मारकर हत्या करने की क्रॉस रिपोर्ट थाना कोतवाली में 28 अप्रैल 2002 को लिखाई थी। जबकि चीनी बाबू की रिपोर्ट 27 अप्रैल 02 को ही रात के साढ़े दस बजे लिखाई गयी थी। चीनी बाबू के अधिवक्ता वेंकटेश्वर सक्सेना ने बताया कि उन्होंने चीनी बाबू के पक्ष में कुल चौदह गवाह न्यायालय में पेश किए थे। कोर्ट ने अनिल कश्यप को लूट का दोषी पाकर तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। क्रॉस केस में मृतक सर्वेश के भाई राजेश कुमार सहित आठ गवाह साक्ष्य में पेश किए गए। न्यायालय ने चीनी बाबू को सर्वेश की अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या करना नहीं पाया और क्रॉस केस में हत्या के आरोप से चीनी बाबू को ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

Posted By: Inextlive