RANCHI : राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित हर कैटेगरी के मकान, दुकान, स्कूल, होटल, अस्पताल, सिनेमा हॉल, उद्योगों के अलावा हर प्रकृति के सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों को सेवा शुल्क मद में प्रति महीने क्0 रुपये से लेकर ख्0 हजार रुपये तक चुकाने पड़ेंगे। शहरों को साफ-सुथरा रचाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। नियमावली में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं। नियमावली में सड़क, सार्वजनिक स्थल जलाशयों अलावा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैलाने पर सख्त पाबंदी का प्रावधान किया गया है।

होगी कड़ी कार्रवाई

निर्धारित मानकों की अवहेलना कर जहां-तहां कचरा फैलाने पर संबंधित व्यक्तियों प्रतिष्ठानों अलावा संस्थानों के खिलाफ न्यूनतम भ्0 रुपये से अधिकतम भ्000 रुपये तक के अर्थदंड के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।

सेवा शुल्क का भी प्रावधान

प्रस्तावित सेवा शुल्क के प्रावधान पर पर गौर करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासीय भवनों से सेवा शुल्क मद में नगर निगम क्षेत्र में जहां प्रति महीने ख्0 रुपये वसूले जायेंगे, वहीं नगर परिषद और नगर पंचायतों में क्भ् रुपये तथा क्0 रुपये की वसूली होगी। मध्ययम आय वर्ग के आवासीय भवनों के लिए सेवा शुल्क मद में क्रमश: भ्0, फ्0 और ख्0 रुपये का प्रावधान किया गया है। इस मद में सर्वाधिक शुल्क का प्रावधान भ्0 से ऊपर बेड वाले अस्पतालों के लिए किये गये हैं। ऐसे अस्पतालों को इस मद में हर महीने ख्0 हजार, क्0 हजार तचा पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

Posted By: Inextlive