-हाईकोर्ट ने दो माह पूर्व सिटी बसों के परमिट को कर दिया था कैंसल

-पिछले आठ माह से एक भी बस संचालक ने नहीं जमा कराया था टैक्स

Meerut। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी शहर में भर्राटा भर रही प्राइवेट सिटी बसों पर आरटीओ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरटीओ न केवल बसों को तत्काल प्रभाव से बंदी का नोटिस जारी किया है, बल्कि टैक्स न जमा कराने वाले बस संचालकों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

क्या है मामला

-हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर 2016 को सिटी बसों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई थी।

-14 प्राइवेट बसों के परमिट कैंसल करने का दिया था आदेश

-कोर्ट के आदेश के बाद दो माह से चल रही सिटी बसें

-शहर में अवैध रूप से चल रही सिटी बसों की संख्या 30

-आठ माह से 14 सिटी बसों ने नहीं भरा कोई टैक्स

फीगर स्पीक

-कुल परमिटेड बस - 14 (अब रोक)

-कुल सीट - 560

-दो माह का कुल टैक्स - 1,37,760 रुपए

-आठ माह का कुल टैक्स - 5,51,040 रुपए

-अवैध बसें संचालित - 16 (विदआउट परमिट)

-कुल सीट - 640

-आठ माह का कुल टैक्स - 6,29,760 रुपए

-30 बसों का कुल टैक्स 11,80,800 रुपए

अवैध रूप से चल रही बसों को तुरंत बंद कराया जाएगा। इसके लिए बस संचालकों को नोटिस भेजा गया है। टैक्स जमा न करने पर कार्रवाई होगी।

-कमल प्रसाद, एआरटीओ प्रवर्तन मेरठ

कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आरटीओ को पत्र लिख दिया गया है। आरटीओ को तुरंत सिटी बसों का परमिट निरस्त करते हुए उनका संचालन बंद कराना चाहिए।

-संदीप लाहा, जीएम एमसिटीएनएल

Posted By: Inextlive