- RTO व टै्रफिक डिपार्टमेंट करेगा सख्त कार्रवाई, बिना लाइसेंस के सिटी में लाखों लोग दौड़ा रहे हैं गाडि़यां

- रूल्स को ताख पर रखकर टीनएजर्स भी चला रहे भारी-भरकम व्हीकल, ट्रैफिक डिपार्टमेंट करेगा अवेयर

- हेल्मेट की तर्ज पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस को भी अनिवार्य किये जाने का है प्लैन

VARANASI : रोड पर मौत के फरिश्ते बनकर दौड़ रहे बगैर लाइसेंसधारी चालकों पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गयी है। आरटीओ व टै्रफिक पुलिस ने इसके लिये कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस बनवाने के लिए सख्ती बरतने के साथ ही पब्लिक को व्हीकल ड्राइव करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस कम्पलसरी होने के बारे में अवेयर भी करेगी। वह इसके लिए बाकायदा कैंपेन चलाएगी। सिटी की रोड्स पर बगैर लाइसेंस के फर्राटा भरने वाले चालकों की बढ़ती संख्या व रोड एक्सिडेंट्स में दिनोंदिन होती बढ़ोत्तरी के चलते उक्त कवायद को अमली जामा पहनाने की तैयारी चल रही है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की मानें तो सिटी में बगैर लाइसेंस के गाडि़यां दौड़ाने वालों की संख्या लाखों में है। इनमें जेंट्स के साथ-साथ लेडीज भी शामिल हैं। जबकि टीनएजर्स की भी अच्छी खासी संख्या है जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल ड्राइव करते हैं।

टफ होगा रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस

बगैर लाइसेंस गाडि़यां चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए आरटीओ इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन के दौरान लाइसेंस की अनिवार्यता का नियम बनाने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गयी है। गाडि़यों का रजिस्ट्रेशन उसी शख्स के नाम से होगा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। जिसे रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रस्तुत करना कम्पलसरी होगा। इसके साथ ही बड़ी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस का पुराना होना भी जरूरी है। हालांकि, अब तक इस तरह की बाध्यता नहीं है। मौजूदा समय में व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिये जो कोई भी अप्लाई करता है उसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाती है। वह भी यह जांचे बगैर कि जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है भी या नहीं।

लेंगे हर किसी की हेल्प

आरटीओ व टै्रफिक डिपार्टमेंट इस बारे में भी प्लैन कर रहा है कि टू व्हीलर्स की सेल से पहले जिस तरह से हेलमेट लेना कम्पलसरी है, वैसे ही अब लाइसेंस भी अनिवार्य किया जाए। सोर्सेज की मानें तो इसका भी खाका खींचा जा चुका है। बगैर लाइसेंस वालों पर रोक लगाने के लिए स्कूलों की भी हेल्प ली जाएगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अनुसार स्कूलों के प्रबंधक को कहा गया है कि वे बाइक चलाने वाले टीनएजर स्टूडेंट्स पर लगाम लगाएं। उन्हें बगैर लाइसेंस वाले स्टूडेंट्स को बाइक लाने की परमिशन नहीं देने के लिए भी कहा गया है। वे स्टूडेंट्स के गार्जियन को ट्रैफिक रूल्स का हवाला दें व अपने बच्चों को बगैर लाइसेंस व्हीकल ड्राइव करने की परमिशन न देने की रिक्वेस्ट करें।

ये कहते हैं रूल्स

ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक क्8 वर्ष के नीचे के किसी भी शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। जबकि क्म् साल से ऊपर तक के किशोर बगैर गीयर की गाडि़यां चला सकते हैं। इसके बावजूद बगैर लाइसेंस के व्हीकल ड्राइव करने वाले टीनएजर्स की संख्या लाखों में है। इन पर लगाम न लगने से इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।

कैंपेन से कर रहे अवेयर

टै्रफिक नियमों का पालन करने के लिए ट्रैफिक इन दिनों डिपार्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। इसके लिए टै्रफिक पुलिस और आरटीओ की ओर से टीम का गठन किया गया है। टीम अलग-अलग स्कूलों में जाकर स्टूडेंट्स को टै्रफिक रूल्स की जानकारी दे रही है। उन्हें अन्य जानकारी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए विशेष तौर पर वीडियो व ऑडियो क्लिप्स तैयार किये गए हैं। इसके साथ ही अवेयरनेस के लिए पैम्फलेट व बैनर-पोस्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। इनमें भी बगैर लाइसेंस गाड़ी न चलाने से होने वाले नुकसान को प्रमुखता से मेंशन किया गया है।

खेल रहे अपनी जान से

-आरटीओ में आठ लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन है

-सिटी में लगभग एक लाख लोगों के पास लाइसेंस है

-परिवहन और यातायात विभाग का मानना है कि बनारस में रोड पर गाडि़यां दौड़ाने वालों की संख्या लगभग पांच लाख है

-क्ब् से क्7 साल के दो लाख से अधिक किशोर बिना लाइसेंस के गाडि़यां दौड़ा रहे हैं

-इस महीने अब तक हुए एक्सिडेंट्स में दो सौ लोग जान गवां चुके हैं जबकि पांच सौ लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं

-लगभग भ्0 हजार किशोरियों के पास व्हीकल चलाने का लाइसेंस नहीं है

हर तरफ हैं मौत के फरिश्ते

-बगैर लाइसेंस के बाइक दौड़ाने वालों में सबसे अधिक संख्या स्टूडेंट्स की है

-ये लोग हाई पॉवर बाइक को तेज रफ्तार में शहर में दौड़ा रहे हैं

-बड़ी संख्या में ऑटो ड्राइवर्स टीनएजर्स हैं, जिनसे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है

-माल ढोने वाले टै्रक्टर के चालकों के पास लाइसेंस नहीं है। इनमें ढेरों टीनएजर्स भी शामिल हैं

-टीनएजर्स ड्राइवर शहर में एक स्थान से दूसरे तक सामान पहुंचाने वाले मालवाहक दौड़ा रहे हैं

-नियमों के मुताबिक बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर वाहन को सीज किया जा सकता है

-बिना लाइसेंस के व्हीकल चलाने और एक्सिडेंट होने पर छह महीने की सजा व एक हजार तक का जुर्माना हो सकता है

-तीन साल में दोबारा एक्सिडेंट होने पर दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना को सकता है

बगैर लाइसेंस वाले रोड पर व्हीकल को दौड़ा नहीं सकेंगे। वे अपने साथ रोड पर चलने वाले अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है।

आरके विश्वकर्मा,

आरटीओ प्रवर्तन

Posted By: Inextlive