क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ : राजधानी के जयपाल सिंह स्टेडियम के पास बने अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट में दुकानदारों के शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं एग्रीमेंट के लिए दुकानदारों को आमंत्रित भी किया जा चुका है. ऐसे में एक हफ्ते में ईद के बाद दुकानदारों को शिफ्ट भी कर दिया जाएगा. लेकिन वेंडर्स मार्केट में बिना सेल्स सर्टिफिकेट के कारोबार करना आसान नहीं होगा. चूंकि रांची नगर निगम ने दुकानदारों के लिए सेल्स सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य कर दिया है. इसलिए कोई भी वेंडर बिना सेल्स सर्टिफिकेट के दुकान लगाकर कारोबार करेगा तो उस पर केंद्र सरकार के पथ विक्रेता अधिनियम 2014 की धारा 38 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

3 साल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी

नगर निगम की ओर से जारी किया जाने वाला सेल्स सर्टिफिकेट तीन साल के लिए वैलिड होगा. वहीं एग्रीमेंट के तीन साल बीतने के बाद दुकानदारों को दोबारा से अपना सेल्स सर्टिफिकेट रिन्युअल कराना होगा. इसके लिए निर्धारित फीस जमा करने और वेंडिंग कमेटी की अनुशंसा के बाद सर्टिफिकेट रिन्युअल कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं रिन्युअल से पहले दुकानदार का पास्ट हिस्ट्री भी देखा जाएगा.

तो सरेंडर करना होगा सर्टिफिकेट

वेंडर्स मार्केट में कारोबार करते हुए दुकानदार अगर किसी और शहर में शिफ्ट होता है या फिर किसी कारण से उसकी मौत हो जाती है तो सेल्स सर्टिफिकेट नगर निगम में सरेंडर करना होगा. ऐसी स्थिति में उसका कोई परिजन या रिलेटिव कारोबार नहीं कर सकेगा. इसके बाद निगम उस दुकान के लिए दोबारा से लॉटरी कर सकता है.

नियम तोड़ने पर होगा कैंसिल

दुकानदारों को वेंडर्स मार्केट में अपनी दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित की गई है. साथ ही उनके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है. इसके तहत अगर वेंडर्स तय जगह से आसपास में या फिर बाहरी इलाके में दुकान लगाता है तो उसका आवंटन कैंसिल कर दिया जाएगा. इसके अलावा वेंडर अगर कोई अस्थाई स्ट्रक्चर या गंदगी फैलाता है तो भी उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा. साथ ही उन्हें तय मानक का पॉलीथीन व कैरी बैग यूज करना होगा. जिससे कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो.

Posted By: Prabhat Gopal Jha