काला हिरण शिकार मामला : सलमान जायेंगे जेल या मिलेगी बेल, आज आयेगा फैसला
अवैध हथियारों से किया शिकार
जोधपुर में 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके साथ कुछ अन्य लोगों पर यहां कांकाणी गांव में हिरण शिकार के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे. इस दौरान यहां के उम्मेद भवन में ठहरे सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक पिस्टल और एक राइफल बरामद की थी. बाद में हुई जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इन दोनों हथियारों का लाइसेंस अवधि निकल चुकी थी. ऐसे में उनके खिलाफ अवैध हथियार रखने और उन्हें काम में लेने का एक मामला अलग से आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया.
सलमान के खिलाफ 3 केस दर्ज
आपको बताते चलें कि काले हिरण शिकार को लेकर सलमान के ऊपर 3 केस दर्ज हैं. इनमें से दो में सलमान को सजा हो चुकी है, जबकि तीसरे का फैसला आना बाकी है. सलमान के ऊपर आरोप लगाया गया कि, 27 सितंबर 1998 को भवाद में हिरण का शिकार किया था. वहीं इस मामले में सलमान को एक साल की सजा भी हो चुकी है लेकिन अभी मामला हाईकोर्ट में लंबित है. इसके अलावा दूसरा केस घोड़ा फार्म में 28 सितंबर की रात दो हिरणों के शिकार का है. इस मामले में 5 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन अपील हाई कोर्ट में लंबित है. वहीं तीसरा केस 1 अक्टूबर 1998 को कांकाणी में काले हिरण के शिकार का है. इस मामले में सीजेएम की कोर्ट में गवाहों के बयान हो रहे हैं. फिलहाल यह केस तो चल ही रहे हैं, लेकिन शिकार के दौरान उपयोग सलमान ने जिस हथियार का उपयोग किया था, उसे भी अवैध बताया गया है. आरोप है कि 22 सितंबर 1998 को हथियारों के लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी रिवॉल्वर और रायफल से उन्होंने शिकार किया. इसके तहत सलमान और 16 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और आज इस पर फैसला आएगा.