समझौता एक्सप्रेस ब्लॉस्ट के आरोपी असीमानंद को मिली जमानत
कई धाराओं के तहत आरोपी
नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने असीमानंद और तीन अन्य के अगेंस्ट समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में आरोप लगाये थे. NIA ने इस मामले में असीमानंद और तीन अन्य कमल चौहान, राजेंद्र पहलवान और लोकेश शर्मा को आरोपी बनाया है. गौरतलब है कि असीमानंद पर ब्लॉस्ट करवाने में मदद देने का आरोप है, जबकि राजेंद्र पहलवान, लोकेश शर्मा और कमल चौहान पर रेल में बम लगाने का आरोप है. इन पर आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास, देशद्रोह व अन्य आपराधिक धाराओं और विस्फोटक अधिनियम, रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने संबंधी अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है. आपको बता दें कि NIA ने 20 जून 2011 को चार्जशीट दाखिल की थी.
मामले में निकले कई मोड़
आपको बता दें कि 2011 में एक बयान में असीमानंद ने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था. हालांकि बाद में असीमानंद ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्होंने यह बयान पुलिसिया दबाव के तहत दिया था. असीमानंद पर अजमेर शरीफ, मालेगांव और मक्का मस्जिद ब्लॉस्ट में भी शामिल होने का शक है. NIA ने अजमेर शरीफ विस्फोट मामले में भी असीमानंद पर आरोप तय किये हैं. इसके बाद इस मामले को लेकर असीमानंद ने कई खुलासे किये थे. उन्होंने कहा था कि मालेगांव और समझौता ब्लॉस्ट के बारे में संघ प्रमुख मोहन भागवत को मालूम था. इसके ठीक कुछ दिनों बाद असीमानंद ने इस तरह की बातों से साफ इंकार कर दिया था.