India's supreme court has ordered the Bollywood star Sanjay Dutt to return to jail for a further three-and-a-half years.


संजय दत्त के फैन्स को उम्मीद की एक किरण दिख रही है. हो सकता है कि उन्हें साढ़े तीन साल जेल में नहीं रहना पड़े. यदि जेल में बिहेवियर अच्छा रहा तो ढाई साल में भी बाहर आ सकते हैं. अच्छे काम के लिए छूट सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है और 5 साल की सजा सुनाई है. डेढ़ साल वह पहले ही जेल में बिता चुके हैं. अब बचे साढ़े तीन साल के बारे में एक सीनियर जेल ऑफिशियल का कहना है कि हो सकता है कि संजू बाबा को ढाई साल ही जेल में रहना पड़े. जेल में अच्छे काम और व्यवहार से उन्हें छूट मिल सकती है. हर महीने 7 दिन की छूट


यह छूट हर माह सात दिन तक की हो सकती है. हर कैदी सात दिन छूट पा सकता है. इसमें 4 दिन अच्छे काम के लिए और तीन दिन अच्छे बिहेवियर के आधार पर छूट दी जाती है. इस तरह संजय को हर साल 84 दिन की छूट मिल सकती है. इस तरह उन्हें 3 साल में 252 दिनों की और अगले 6 महीनों में 28 दिनों की छूट मिल सकती है. इस तरह उनकी सजा में से 360 दिन कम हो सकते हैं.

गवर्नमेंट चाहे तो मिल सकती है छूट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जेल जाने की कगार पर खड़े फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास सीमित कानूनी विकल्प रह गए हैं. संजय दत्त डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं. साथ ही सजा निलंबित कराने की अर्जी भी दे सकते हैं. लेकिन इससे पहले उन्हें समर्पण करना होगा और कोर्ट में सरेंडर सार्टिफिकेट भी लगाना होगा. वैसे अगर सरकार चाहे तो दत्त को माफी दे सकती है. गवर्नमेंट सीआरपीसी में मिले माफी के अधिकार के तहत संजय दत्त को अच्छे आचरण के आधार पर सजा से कुछ माफी दे सकती है. लेकिन इसके लिए भी दत्त को जेल जाना पड़ेगा और कुछ समय वहां बिताना पड़ेगा. हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक सरकार चाहे तो सीधे भी माफी दे सकती है. संजय को मिले माफी: काटजू

इंडियन प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के. शंकर नारायणन से संजय दत्त को माफी देने की अपील की है. काटजू ने बयान में कहा है कि संजय दत्त को सिर्फ बगैर अनुमति के हथियार रखने का दोषी पाया गया है, 1993 के मुंबई ब्लास्ट में शामिल होने का नहीं. लिहाजा, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को न्यूनतम सजा माफ करने का अधिकार है.

Posted By: Garima Shukla