RANCHI : हाई कोर्ट ने स्टेट बार कौंसिल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य की सभी जिला और अनुमंडलीय अदालतों की सुरक्षा सख्त करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना काफी गंभीर है। ऐसी घटनाओं को रोकने का हरसंभव उपाय करना चाहिए। विदित हो कि जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में हुई गोलीबारी में हिस्ट्रीशीटर उपेंद्र सिंह की मौत हो गई थी।

सभी पक्षों से मांगे सुझाव

अदालत ने बार कौंसिल की ओर से जिला अदालतों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और एमएम पाल को एमीकस क्यूरी नियुक्त किया है। हाई कोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर करने का निर्देश देने के पूर्व सभी पक्षों से सुझाव भी मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान बार कौंसिल की ओर से उसके चेयरमैन राजीव रंजन, रामसुभग सिंह और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता विनोद पोद्दार ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

किए जाएंगे ये इंतजाम

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता। यहां तक कि निजी सुरक्षा गार्ड भी हथियार के साथ अदालत में नहीं जा सकते। अब अधिवक्ताओं के साथ अदालत परिसर में प्रवेश करनेवाले सभी लोगों को गहन सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। सभी अदालतों में मेटल डिटेक्टर और फेंसिंग की व्यवस्था करने का आदेश भी अदालत ने दिया है। सभी जिला अदालतों की चारदीवारी उंची करने और फेंसिंग करने का आदेश भी अदालत ने दिया है।

Posted By: Inextlive