शीना बोरा केस में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत नहीं मिली है। दरअसल कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इंद्राणी छह महीने पहले जमानत को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी।


मुंबई (पीटीआई)। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो 2012 के शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। मुखर्जी ने सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश जे सी जगदाले के समक्ष स्वास्थ्य समस्या के आधार पर छह महीने पहले जमानत याचिका दायर की थी। जमानत मांगने का यह उनका चौथा प्रयास था। इंद्राणी के वकील तनवीर अहमद ने जमानत के लिए बहस करते हुए कहा, 'उनकी स्वास्थ्य समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रास्ता इलाज की ओर नहीं है... रास्ता बिगड़ने की ओर है।'सीबीआई ने कहा, नहीं है तबीयत खराब
वकील ने आगे कहा, 'चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि महिला के साथ होने वाली कमजोरी एक अपरिवर्तनीय स्थिति है, तो, बिगड़ना कुछ ऐसा है जो अनिवार्य रूप से होने वाला है।' इसके अलावा उसकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। जेंसी के वकील मनोज चलादन ने कहा कि विशेष सीबीआई अदालत द्वारा उनकी पिछली जमानत याचिका (18 नवंबर) को खारिज कर दिए जाने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अप्रैल 2012 में शीना (24) की मां इंद्राणी, उसके पहले पति संजीव खन्ना और इंद्राणी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय ने कार में कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जलाया गया था।& इंद्राणी के तत्कालीन पति व पूर्व मीडिया बैरन पीटर मुखर्जी भी मामले में एक आरोपी हैं।

Posted By: Mukul Kumar