- सिटी में खुलीं कपड़े, ज्वेलरी की दुकानें

GORAKHPUR: लॉकडाउन-4 में ढील के बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से कपड़े, फुट वियर, ज्वेलरी की शॉप्स पर भी परमिशन की बंदिशें खत्म हो गई हैं। बुधवार को जहां शॉप ओनर्स साफ-सफाई कराते नजर आए वहीं कई जगह शॉप्स कस्टमर्स को वेलकम करती दिखीं। लंबी बंदी के बाद शॉप्स ओपन होने पर बिजनेसमैन काफी खुश नजर आए। सभी अपने रोटेशन के हिसाब से दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और जिला प्रशासन के इस डिसीजन की सराहना भी कर रहे हैं। हालांकि भले ही कपड़े की दुकानें खुलने लगी हैं लेकिन ट्रायल रूम में ताला बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी कपड़ा व्यापारियों को हिदायत दी है कि कोई भी दुकानदार ट्रायल रूम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। जिला प्रशासन क निर्देश के मुताबिक चेकिंग में ट्रायल रूम खुला मिला तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने इस बात की जानकारी भी चस्पा करेंगे कि रोस्टर के मुताबिक उनकी दुकानें किस-किस दिन खुलेंगी।

दुकानें खोलने के लिए शर्ते

- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क कोई सामग्री नहीं बेची जाएगी।

- दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में 5 से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने चाहिए, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी जरूरी।

- हाथ धोने/सैनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था करनी होगी।

- दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराईड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 3 प्रतिशत घोल से कराना होगा।

- दुकानदार/दुकान के कार्मिंकों/ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।

- दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबन्धक, बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश नहीं देंगे।

बड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को ये भी करना होगा

बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमें 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा। यानी अधिकतम एक साथ 15 से अधिक कार्मिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर कर्मचारियों या ग्राहकों को प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

बॉक्स

एक साथ खुलें कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स शॉप्स

जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की सूची जारी की है, उसमें कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें अलग-अलग दिन खोलने का आदेश है। इससे व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर कपड़े के दुकानदार कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स की बिक्री साथ-साथ करते हैं। ऐसे में अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने के आदेश पर फिर विचार किया जाना चाहिए। एक ही दुकान को रोस्टर के हिसाब से अलग-अलग दिन खोल पाना मुश्किल है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन हुआ तो दूसरी परेशानी बढ़ेगी। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट (मॉल छोड़कर) की दुकान सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और कपड़े, साड़ी, कटिंग क्लॉथ की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खोला जाना है। इस पर व्यापारियों को आपत्ति है।

शॉप ओपनिंग का रोस्टर

दुकानें समय व दिन

स्टेशनरी (सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)

कृषि यंत्र-उपकरण, कीटनाशक, दवा-बीज भंडार व उवर्रक ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार)

सभी मकान निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व फर्नीचर ( सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)

आटो मोबाइल पार्ट, मोटर रिपेयर वर्कशॉप (सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक)

बैट्री, टायर-ट्यूब शॉप ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)

चश्मा-मोबाइल शॉप व मरम्मत की दुकानें ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बर्तन, गैस चूल्हा शॉप व मरम्मत ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)

प्रिटिंग प्रेस ( सुबह 11 से 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक)

ड्राई क्लीनर्स (सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)

रेडीमेड गारमेंट (मॉल छोड़कर) ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)

कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लॉथ शॉप ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)

आभूषण (ज्वैलरी शॉप) (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)

जूता, चप्पल, बैग (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)

फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी, ऑन लाइन सेंटर ( सुबह 11 से 5 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)

स्पो‌र्ट्स शॉप, दर्जी ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार )

श्रृंगार, बिसाथा, गिफ्ट आइटम ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)

साइकिल, घड़ी ( सुबह 11 से शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

सजावट, गद्दा, हैंडलूम ( सुबह 11 से 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)

मछली-मीट, अंडा, दूध, (होम डिलिवरी) (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)

दवा, राशन, कोरियर, पार्सल ( होम डिलिवरी) ( सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)

मिठाई की दुकान, बेकरी (होम डिलिवरी) (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)

आइस्क्रीम (होम डिलिवरी) (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)

कोट्स

कपड़े की दुकानों को खोलने का डिसीजन सराहनीय है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुकानों पर आने वाले कस्टमर्स को कपड़ा दिया जाएगा। निर्देशों का पूरा पालन करते हुए सेल किया जाएगा।

विष्णु जालान, जालान उत्सव

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। कोरोना से बचना है तो इसके लिए जो गाइडलाइन है इसका हम सब पालन करेंगे। साथ ही साथ जो भी कस्टमर्स आएंगे उनका स्वागत है।

आकाश अग्रवाल, ड्रेस लैंड

कोई भी कस्टमर सोने-चांदी की खरीदारी आसानी से कर सकता है। ऑनलाइन भी परचेजिंग का ऑप्शन दिया गया है। जो रोटेशन बनाया गया है उसी के अकॉर्डिग दुकानें खुलेंगी। कस्टमर्स भी आकर खरीदारी कर सकते हैं।

अतुल सराफ, हरी प्रसाद गोपी कृष्ण ज्वेलरी शॉप

कपड़ों की दुकानों को खोलने का डिसीजन सराहनीय है। सोशल डिसटेंसिंग के तहत दुकानों को अपने रोटेशन पर खोला जाएगा। इसके लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा।

विकास अग्रवाल, बिग शॉप

जिला प्रशासन की तरफ से रोटेशन वाइज ज्वेलरी शॉप को भी खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुकानें खुलेंगी। प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। कमर्चारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है।

संजय अग्रवाल, पीसी ज्वेलर्स

सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुकान खोली जाएगी। पूरी सावधानी के साथ ही जितने भी स्टाफ हैं उन सभी को भी इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। वे भी मास्क व सेनेटाइजर का बराबर यूज करते रहेंगे।

शंभु शाह, गीता होल सेल मार्ट

सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुकानों को खोला जाएगा। जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन किया जाएगा। इसके लिए जो भी स्टाफ हैं उन्हें भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है।

शेवाल कुमार, आनंद फैशन

Posted By: Inextlive