लाॅकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने मंगलवार को आम इंसान की जरूरतों से जुड़ी कुछ अन्य चीजों की दुकानों को खोलने की परमीशन दी है। इसके साथ ही यह भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी आटा मिल अपना कामकाज फिर चालू कर सकते हैं।

नई दिल्ली (पीटीआई)। देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आगामी 3 मई तक लाॅकडाउन लगा है। इस लाॅकडाउन के बीच कुछ जरूरी चीजों को खोलने के लिए मंगलवार रात गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि अब स्कूल बुक, बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानें, वरिष्ठ नागरिकों को सहायकों की सेवाओं और प्रीपेड मोबाइल फोन के लिए रिचार्ज सुविधाएं देने वाली वाली दुकानों को खोलने की परमीशन है। इसके अलावा लाॅकडाउन के दाैरान शहरी इलाकों में स्थित ब्रेड फैक्ट्रियों और आटा मिलों का परिचालन फिर से शुरू हो सकता है। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और दाल मिलों को भी काम करने दिया जाएगा।

लॉकडाउन के दायरे से इन्हें बाहर रखा गया

इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट की सुविधाएं जैसे पैक हाउस, निरीक्षण और बीजों एवं बागवानी उपजों के निरीक्षण व देखरेख के लिए कृषि और बागवानी गतिविधियों से जुड़े अनुसंधान प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा वानिकी संबंधित और गतिविधियों को भी छूट प्रदान की गयी है। आदेश में कहा गया है कि रोपण सामग्री के अलावा शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के लिए अंतर-राज्य में आने-जाने की अनुमति है।

सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा खास ख्याल

लाॅकडाउन के दौरान वन कार्यालयों, वानिकी वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर ऑपरेशन सहित संबंधित गतिविधियों की अनुमति है। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों और प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। गृह मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ की परमीशन दी है। इस दाैरान हेल्थ डिपार्ट और लाॅकडाउन के नार्म्स को फाॅलो करना होगा।

Posted By: Shweta Mishra