विकास प्राधिकरणों व नगर निगम की सीमा के बाहर मनमाने ढंग से प्लॉटिंग कर या फिर अपार्टमेंट बनाकर बेचने पर अब लगाम कसेगी।


lucknow@inext.co.inLUCKNOW : विकास प्राधिकरणों व नगर निगम की सीमा के बाहर मनमाने ढंग से प्लॉटिंग कर या फिर अपार्टमेंट बनाकर बेचने पर अब लगाम कसेगी। यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने ऐसे बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसी के तहत रेरा ने सभी जिला पंचायतों को निर्देश जारी किया है कि वे प्राधिकरणों के बाइलॉज के आधार पर नक्शे पास करें और ऐसे सभी कॉलोनियों को रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करें।पंचायती राज विभाग के संग की थी बैठक
रेरा ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को तलब कर बैठक की थी। इस बैठक में रेरा ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को प्रदेश भर में उनके क्षेत्रों में बन रही अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, यह भी निर्देश दिया गया कि सभी जिला पंचायत अपने क्षेत्रों में बन रही अवैध कॉलोनियों का नक्शा पास हुए बिना इन कॉलोनियों में निर्माण कार्य न होनें दें। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने को लेकरनियम बेहद लचर हैं। लिहाजा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विकास प्राधिकरणों के बाइलॉज का अध्ययन कर उसके मुताबिक नक्शा पास कराने की कार्यवाही करें।


फूड काॅरपोरेशन के गोदाम इंचार्ज रिश्वत लेते रंगे हाथ धरे गए, CBI ने भेजा जेलयूपी में लोकसभा चुनाव बाद बड़े निवेश की बरसात व इन योजनाओं की होगी शुरुआतशिकायत पर हरकत में आया रेराबताया गया कि लखनऊ-बाराबंकी सीमा पर कुछ अवैध कॉलोनाइजर्स की हरकतों से तंग पीडि़तों ने रेरा में शिकायत की थी। जब रेरा ने जांच की तो पता चला कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा के 10 किलोमीटर बाहर 105 अवैध कॉलोनियां बस गई हैं। इनमें से एक भी कॉलोनी रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। इस जानकारी के बाद रेरा ने प्रदेश के अन्य इलाकों में भी जिला पंचायत के क्षेत्रों में पनप रही अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया। पता चला कि इन इलाकों में धड़ल्ले से प्रॉपर्टी डीलर्स व कॉलोनाइजर्स अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, इनमें से अधिकांश का नक्शा भी जिला पंचायत से पास नहीं है।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari