ALLAHABAD: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष सुखलाल व सदस्य सुमन पांडेय ने उपभोक्ता की सेवा में कमी पर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही वाद व्यय दो हजार व एक लाख सत्तर हजार रुपया दो माह के अंदर दस प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया है।

वाहन का कराया था बीमा

याचिनी वंदना देवराज निवासी रहिमापुर मलावा खुर्द ने वाहन क्रय किया और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से बीमित कराया। छह जुलाई 2015 को वाहन पलट गया। गांव के लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया। याचिनी ने बीमा कम्पनी से क्लेम मांगा तो उसे बीमा नो क्लेम कहकर फाइल बंद कर दी गई। याचिनी ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया। विपक्षी ने जवाब में कहा कि याचिनी ने बीमा शर्तो का उल्लंघन किया है। बीमा नो क्लेम की परिधि में है। उभयपक्ष के तर्क सुनने के बाद फोरम ने निष्कर्ष में पाया कि याचिनी के समस्त कागजात वैध हैं। वह क्लेम पाने की हकदार है।

Posted By: Inextlive