- सिर्फ कागजों में हो रहा आदेश का पालन

- सड़क किनारे धड़ल्ले से हो रहा मीट का कारोबार

GORAKHPUR: स्लॉटर हाउस में ही बकरे-मुर्गे काटने का शासन का आदेश जिम्मेदारों की उदासीनता की भेंट चढ़ गया है। शासन का आदेश है कि सड़क किनारे बकरे-मुर्गे नहीं कटने चाहिए लेकिन हाल ये है कि करीब हर सड़क पर खुलेआम बकरे-मुर्गे कट रहे हैं। हद तो ये कि खून न सिर्फ सड़क पर बहा दिया जा रहा है बल्कि अवशेष भी सड़क किनारे फेंक दिए जा रहे हैं। जिले में कोई स्लॉटर हाउस नहीं है जबकि नियम यह है कि छोटे दुकानदार स्लॉटर हाउसों से मांस खरीद अपनी दुकानों में बेचेंगे। लेकिन स्लॉटर हाउस न होने की वजह से धड़ल्ले से सड़कों पर मीट का व्यापार हो रहा है जिसके चलते संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी मंडराता रहता है।

सीएम का आदेश तक नहीं आया काम

पिछले दिनों सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सड़क किनारे बकरे-मुर्गे कटते मिले तो संबंधित जिले के आला अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद भी शहर में देवरिया बाइपास से भगत चौराहा, धर्मशाला बाजार, तिवारीपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, मेडिकल कॉलेज रोड, जाफरा बाजार, घासीकटरा, नार्मल, फातिमा बाइपास रोड आदि जगहों पर सड़क किनारे धड़ल्ले से मीट का कारोबार हो रहा है।

कुछ ने लिया है लाइसेंस, बाकी अवैध

स्लॉटर हाउस से मीट ले आकर बेचने के नाम पर कुछ दुकानदारों ने लाइसेंस ले लिया है लेकिन इसकी आड़ में वह सड़क किनारे ही बकरे-मुर्गे काटते हैं। कई तो ऐसे दुकानदार है जिन्होंने लाइसेंस तक नहीं लिया है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये दुकानें चल रही हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इन दुकानदारों को लाइसेंस देता है और खुले में बकरे-मुर्गे कटने की स्थिति में कार्रवाई का भी अधिकार इसी डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन आलम ये है कि कार्रवाई तो दूर जिम्मेदार कभी इस ओर झांकते तक नहीं।

फैल रहा पॉल्युशन

मीट काटने के बाद दुकानदार जानवरों के अवशेष वहीं छोड़ देते हैं। इससे पॉल्युशन और गंदगी भी फैल रही है। कुत्ते और कौवे अवशेष लेकर भागते हैं। जो सड़कों से लेकर घरों की छतों, आंगन में भी ये टुकड़े गिरा देते हैं जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

छोटी मीट शॉप्स - 175

बड़ी मीट शॉप्स -100

डेली मीट का कारोबार - करीब 50 लाख रुपए

वर्जन

सड़क किनारे बकरे-मुर्गे काटने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उन्हें दुकान तत्काल बंद करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। स्लॉटर हाउस नहीं है। ऐसे में लाइसेंस लेने वालों की जांच की जाएगी कि वह कहां से मांस ला रहे हैं।

- श्रवण कुमार मिश्र, सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट

Posted By: Inextlive