यातायात के 10 नियम होंगे डीएल पर प्रिंट

- इमरजेंसी नंबर समेत बदलेगा डीएल का कलर

- डीएल पर यातायात के 10 प्रमुख नियम को लिखा जाएगा.

- डीएल पर आवेदक का मोबाइल नंबर भी होगा दर्ज

- डीएल के साथ आएगा परिवहन विभाग का बधाई संदेश

- डीएल पर दर्ज होगा आवेदक का इमरजेंसी मोबाइल नंबर

- डीएल इस्तेमाल करने की जानकारी होगी प्रिंट

Meerut . यातायात के नियमों के प्रति वाहन चालकों में जागरुकता लाने के लिए अब परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस पर भी यातायात के नियमों का बखान करेगा. यह व्यवस्था अप्रैल माह से लखनऊ मुख्यालय से जारी होने वाले स्मार्ट डीएल पर लागू होगी. इस नई व्यवस्था के तहत आवेदक को डीएल समय से प्राप्त हो इसके लिए परिवहन विभाग ने जुर्माने की व्यवस्था भी की है.

10 दिन में मिलेगा स्मार्ट डीएल

अप्रैल माह में लखनऊ से स्मार्ट डीएल प्रिंट होकर प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालयों में भेजे जाएंगे. अभी तक यह व्यवस्था लोकल स्तर पर थी लेकिन परिवहन विभाग ने लखनऊ में प्रिटिंग शुरु कर स्मार्ट डीएल के फर्जीवाड़े और लेट लतीफी को रोकने का प्रयास किया है.

लेटलतीफी पर पेनाल्टी

स्मार्ट डीएल की इस नई व्यवस्था के तहत 10 दिन के अंदर आवेदक को डीएल मिलेगा यदि पांच दिन बाद लाइसेंस आवेदक के पते पर नही पहुंचता है तो कोरियर कंपनी से प्रति दिन 5 रुपए पेनल्टी वसूली जाएगी. इससे कंपनी पर समय से डीएल भेजने का दवाब रहेगा.

डिजाइन में हुआ बदलाव

इस नई व्यवस्था के तहत स्मार्ट डीएल कार्ड को नए स्काई ब्लू कलर में तैयार किया जाएगा. साथ ही साथ स्मार्ट डीएल में कई नए बदलाव किए गए हैं. इस डीएल के लिए आवेदक को आवेदन के समय 22 रुपए डाक लिफाफा अतिरिक्त जमा करना होगा. जो डीएल वापसी के लिए काम आएगा.

वर्जन-

डीएल प्रिंटिंग की व्यवस्था लखनऊ से शुरु की जा रही है. इसमें कई नए बदलाव किए गए हैं. खास बात यही है कि समय से डीएल प्राप्त होगा.

- सीएल निगम, आरआई

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लाइसेंस पर होगा दिव्यांग की गाड़ी का नंबर

- अब डीएल पर दर्ज होगा दिव्यांग की गाड़ी का नंबर

मेरठ. दिव्यांगों की सुविधा के लिए अब परिवहन विभाग दिव्यांगों के स्मार्ट डीएल में बदलाव करते हुए वाहन का नंबर भी डीएल पर अंकित करेगा. इससे दिव्यांग चालक केवल अपने अनुसार तैयार किए गए स्पेशल वाहन को चला सकेंगे.

दुर्घटना को रोकने का प्रयास

दरअसल दिव्यांग वाहन चालक के लिए परिवहन विभाग द्वारा केवल स्पेशल वाहनों के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है. दिव्यांगता के अनुसार वाहन में कुछ बदलाव होते हैं जिसे केवल विकलांग ही चला सकते हैं. लेकिन कई बार दिव्यांग चालक अपनी सुविधा के अनुसार साधारण वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है. इस स्थिति को खत्म करने के लिए दिव्यांग चालकों के वाहन की जानकारी भी लाइसेंस पर दर्ज होगी और केवल वही निर्धारित वाहन ही दिव्यांगों को चलाने की अनुमति मिलेगी.

वर्जन-

दिव्यांग आवेदकों को केवल एक निर्धारित गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है जो उनके अनुकूल होते हैं. लाइसेंस पर गाड़ी के नंबर की व्यवस्था दिव्यांग चालकों की सुविधा के लिए है.

- सीएल निगम, आरआई

Posted By: Lekhchand Singh